कैसे जारी होता है बीफ के ट्रांसपोर्ट का पास? जानिए क्या है नियम
केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर द्वारा बीफ ट्रांसपोर्ट पास जारी करने के बाद एक बार फिर से बीफ का मुद्दा देशभर में उठा है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीफ ट्रांसपोर्ट का पास कैसे जारी होता है ?
देश में एक बार फिर से बीफ ट्रांसपोर्ट का मुद्दा उठा है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री ने बीएसएफ को आदेश दिया है कि पासधारकों को बीफ ले जाने की इजाजत दे. अब सवाल ये है कि आखिर बीफ लेकर जाने के लिए किसी को पास कैसे मिलता और इसके लिए क्या नियम हैं.
बीफ ट्रांसपोर्ट
भारत में बीफ ट्रांसपोर्ट हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है. लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री के बीफ ट्रांसपोर्ट के आदेश देने के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है. सबसे पहले जानते हैं कि ताजा मामला क्या है. दरअसल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स हैंडल पर केंद्रीय मंत्री के ऑफिशियल लेटरहेड की एक फोटो शेयर की है. इस लेटरहेड पर उत्तर 24 परगना के जियारुल गाजी के द्वारा तीन किलो बीफ ले जाने का पास है. दरअसल आधिकारिक लेटरहेड पर फॉर्म पर केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ने बीएसएफ को आदेश दिया है कि भारत-बांग्लादेश के तस्करों को 3 किलोग्राम बीफ ले जाने की इजाजत दी जाए.
कैसे मिलता है बीफ ट्रांसपोर्ट पास
अब सवाल ये है कि आखिर देश में किसी भी बड़ी कंपनी को बीफ ट्रांसपोर्ट का पास कैसे मिलता है. जानकारी के मुताबिक देश में कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, जो बीफ ट्रांसपोर्ट का काम करती है. बता दें कि यूरोप, यूएस समेत कई देशों बीफ की भारी डिमांड होती है. इतना ही नहीं भारत के जिन इंटरनेशनल आउटलेट में आप चिकन बर्गर, चिकन सैंडविच खाते हैं, दरअसल ये बड़े आउटलेट विदेशों में बीफ बर्गर समेत बीफ से बने अन्य खाद्य पदार्थ बेचते हैं. इसके लिए दुनियाभर के कई देश बीफ ट्रांसपोर्ट करते हैं. इंटरनेशनल स्तर पर बीफ ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना होता है. इसके बाद इन कंपनियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से भी परमिशन लेकर ट्रैक्स चुकाना होता है. जिसके बाद इन्हें दूसरे शहरों और देशों में बीफ ट्रांसपोर्ट की अनुमति मिलती है.
बीफ ट्रांसपोर्ट
जानकारी के मुताबिक देश में कहीं पर भी बीफ बेचने के लिए दुकानदारों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना होता है. कोई भी व्यक्ति बीफ नहीं बेच सकता है. इसके अलावा सड़क मार्ग के जरिए भी बीफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए संबंधित विभागों से अनुमति लेनी होती है. वहीं बिफ लेकर आने और जाने के लिए विभागों की अपनी गाइडलाइंस होती है. जिसको मानना जरूरी होता है.
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