चुनाव नतीजे आने के कितनी देर बाद तक कर सकते हैं गड़बड़ी की शिकायत? ये है नियम
लोकसभा चुनाव 2024 के अधिकांश सीटों पर काउंटिंग खत्म हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काउंटिंग खत्म होने के कितने समय के अंदर आप किसी भी गड़बड़ी से संबंधित शिकायत कर सकते हैं.
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देश में 18 वीं लोकसभा चुनाव के लिए आज यानी 4 जून के दिन काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है. चुनाव आयोग ने कुछ सीटों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. वहीं कुछ सीटों पर काउंटिंग प्रकिया जारी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काउंटिंग के कितने समय के बाद आप किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जानिए इसको लेकर क्या नियम हैं.
चुनावी नतीजे
4 जून की सुबह 8 बजे शुरू हुए काउंटिंग प्रकिया में अभी तक लगभग अधिकांश सीटों पर चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के जीत की मुहर लगा दी है. इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक शाम 7 बजे तक भाजपा को 239, कांग्रेस को 99, सपा को 38, टीएमसी को 29, डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 15, शिवसेना यूटीबी को 9, एनसीपी शरद पवार को 7, राजद को 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, शिवसेना शिंदे को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं.
गड़बड़ी को लेकर शिकायत
सवाल ये है कि अगर काउंटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, तो आम जनता या विपक्ष कब तक इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर सकता है. नियमों के मुताबिक काउंटिंग सेंटर पर कोई गड़बड़ी होने पर देश का कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है. हालांकि ये शिकायत 24 घंटे के अंदर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिनों के बाद काउंटिंग को लेकर शिकायत कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप काउंटिंग सेंटर के आसपास यानी 50 मीटर के दायरे में किसी व्यक्ति के हाथ में हथियार दिखते हैं, किसी व्यक्ति को काउंटिंग सेंटर में घुसते देखते हैं, या किसी अन्य अवैध गतिविधि जिस पर आपको शक होता है. आप 24 घंटे के अंदर उसकी शिकायत कर सकते हैं, आपकी शिकायत पर चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करेगा.
किससे कर सकते हैं शिकायत
चुनावी नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर तक कोई भी नागरिक चुनाव संबंधी शिकायत कर सकता है. आप सबसे पहले चुनाव से जुड़ी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से कर सकते हैं. वहीं अगर रिटर्निंग ऑफिसर आपकी शिकायत पर एक्शन नहीं लेता है, तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास फोन या ईमेल के जरिए शिकायत कर सकते हैं. इतना ही नहीं शिकायत के लिए दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल रूम पर भी जा सकते हैं. कोई व्यक्ति अगर टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत करेंगा तो उसके बाद उसे ट्रैकिंग नंबर मिलता है. जिससे उसकी शिकायत वैध मानी जाती है और उस नागरिक को ये पता चलता है कि कार्रवाई कहां तक हुई है.
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