पाकिस्तान में कितना दिया जाता है दहेज, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा
देहज लेना और देना कुप्रथा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग कितना दहेज देते हैं और इसके लिए क्या कोई कानून भी है?
दहेज लेना और देना भारत में गैरकानूनी है, इसके बावजूद अब भी कई जगहों पर ये प्रथा जारी है. इसी तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी यही हाल है. पाकिस्तान में भी दहेज प्रथा चलती है और वहां कितना दहेज दिया जाता है? चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं.
पाकिस्तान में दहेज प्रथा
पाकिस्तान में दहेज की प्रथा कई परिवारों में बहुत गंभीरता से निभाई जाती है. खासकर मीडिल क्लास और गांवों के परिवारों में यह प्रथा बहुत आम है. दहेज की मांग की वजह से लड़की के परिवार पर बहुत दबाव पड़ता है. कई बार परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज भी ले लेते हैं, ताकि वो दहेज दे सकें. इस वजह से कई परिवार आर्थिक संकट का सामना करते हैं.
दहेज के लिए दी जाने वाली रकम इतनी बड़ी हो सकती है कि कई बार यह परिवार के लिए वित्तीय संकट का कारण बन जाती है. कई महिलाएं भी इस प्रथा के कारण परेशान होती हैं, क्योंकि वो अपनी शादी के दिन दहेज के बारे में चिंता करती हैं. खासकर वो महिलाएं जो गरीबी में रहती हैं, उनके लिए इस प्रथा से निपटना बहुत कठिन होता है.
पाकिस्तान में दहेज पर कानून
पाकिस्तान में दहेज पर कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं. पाकिस्तान ने दहेज और संपत्ति अधिनियम, 1976 लागू किया था, जिसका उद्देश्य दहेज की अत्यधिक मांग को रोकना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को खत्म करना था. इस कानून के तहत शादी के समय दहेज में दी जाने वाली संपत्ति की सही सूची बनानी जरूरी होती है, ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो.
इसके अलावा, पाकिस्तान के पाकिस्तानी दंड संहिता (Pakistan Corrective Code) में भी दहेज के लिए उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा के मामलों में सजा का प्रावधान है. दहेज की मांग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अगर कोई व्यक्ति दहेज के लिए दबाव डालता है या इसके कारण शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करता है, तो उसे सजा मिल सकती है.
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दहेज की मांग करने पर पाकिस्तान में दी जाती है ये सजा
पाकिस्तान में दहेज की मांग करने को अपराध माना जाता है, और इसके लिए सजा का प्रावधान है. यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की के परिवार से दहेज की मांग करता है या इसके लिए दबाव डालता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. पाकिस्तान में दहेज की मांग और इसके लिए उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को जेल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है.
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