हवाई जहाज के पायलटों की थकान से निपटने के लिए विमानन निगरानी संस्था ने ‘नागरिक उड्डयन आवश्यकता' (सीएआर) में ‘ड्यूटी अवधि, उड़ान ड्यूटी अवधि और निर्धारित आराम अवधि' से जुड़े कुछ सुधार किए हैं. जिसके बाद से पायलटों को आराम करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विमान के क्रू और पायलट को आराम के लिए कितने समय की जरूरत होती है.
कितने घंटे मिलेगा आराम
नए नियमों के तहत पायलट और क्रू को हर हफ्ते 48 घंटे आराम के लिए मिलेगा. पहले हफ्ते में केवल 36 घंटे ही आराम करने को मिलता था. अब फ्लाइट क्रू को आराम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा. वहीं मौजूदा नियमों में आधी रात से तड़के पांच बजे तक समय को पूरी रात कहा जाता था, मगर नए नियमों में आधी रात से सुबह छह बजे तक का समय रात माना जाएगा. नए नियम के मुताबिक प्रत्येक एयरलाइन को हर तीन महीने में क्रू की थकान रिपोर्ट डीजीसीए के पास जमा करनी होगी. वहीं फ्लाइट क्रू की थकान रिपोर्ट तैयार करते समय एयरलाइंस को गोपनीयता नीति का पालन भी करना होगा.
उड़ान ड्यूटी अवधि 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे
डीजीसीए ने रात में काम करने वाले पायलटों के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया है. वहीं रात के संचालन के दौरान उड़ान लैंडिंग की संख्या छह से घटाकर दो हो गई है. बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के संशोधित नियम अमेरिका और यूरोपीय संघ के नियमों से मेल खाते हैं.
पायलटों को मिलेगा आराम
नए नियम आने के बाद से पायलटों और क्रू मेंबर को शारीरिक तौर पर आराम मिलेगा. इससे वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे. गौरतलब है कि बीते साल अगस्त में फ्लाइट ऑपरेट करने से कुछ मिनट पहले नागपुर एयरपोर्ट पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंडिगो के एक पायलट की मृत्यु हो गई थी. नए नियम से एयरपोर्ट कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
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