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वोटर लिस्ट से कैसे हटाए जाते हैं नाम, जान लें क्या है इसका पूरा प्रोसेस

देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोटर लिस्ट से किसी मतदाता का नाम कैसे हटाया जा सकता है और इसके लिए क्या प्रोसेस होता है.

देश में लगभग हर साल किसी ना किसी राज्य का चुनाव होता ही है. अभी हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है. वहीं अगले साल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम कैसे हटाया जाता है. आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। 

चुनाव आयोग

देश के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक को चुनाव आयोग ही कराता है. इतना ही नहीं चुनाव आयोग अपने मतदाताओं को बहुत तरह की सुविधाएं भी देता है, जिसमें वोटर कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, वोटर्स लिस्ट से नाम हटाना और बुजुर्गों को वोट देने के लिए अलग से सुविधा देना शामिल होता है.  

वोटर्स लिस्ट से कैसे हटता है नाम

चुनाव आयोग द्वारा अब मतदाताओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं. ऐसे में अगर उन्हें कोई काम करवाना होता है, तो वह ऑनलाइन ही उसके लिए आवेदन दे सकते हैं. इतना ही नहीं चुनावों के दौरान या उससे पहले किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऑनलाइन ही उसका नाम वोटर लिस्ट से हटवाया जा सकता है. आज हम आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे.

वोटर लिस्ट से नाम हटाने का प्रोसेस

चुनाव आयोग द्वारा दिए गये जानकारी के मुताबिक किसी का वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए चार कारण हो सकते हैं. जिसमें पहला कारण है कि वोटर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहा है, दूसरा उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है, या फिर तीसरा उसके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है, चौथा उसकी मृत्यु हो चुकी है. बता दें कि वोटर कार्ड कैंसिल करवाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को इलेक्शन कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा.

नाम हटाना आसान?

 बता दें कि इसके बाद आपको 'Objection for proposed inclusion/deletion of name in existing roll' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने प्रारूप 7 नाम का एक फार्म आएगा. इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कुछ जानकारियां दी गई होंगी. इसके बाद आपको वाटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के कारण सिलेक्ट करना होगा. फिर आपको कैप्चा कोड डालकर फॉर्म सबमिट कर देना होगा.  

ऑनलाइन पता चलता है एप्लीकेशन स्टेटस 

बता दें कि जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. उसे रेफरेंस नंबर को आप नोट कर सकते हैं. इतना ही नहीं इस रेफरेंस नंबर के जरिए आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन की स्थिति चेक कर सकते हैं. बता दें कि वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 7 से 10 दिन का वक्त लगता है. वहीं इसके लिए आप अगर ऑफलाइन आवेदन देना चाहते हैं, तो आपको अपने क्षेत्रीय बीएलओ से  संपर्क करना होगा.

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