दुबई में बच्चा पैदा हुआ तो क्या उसे मिलती है वहां की नागरिकता? जान लीजिए नियम
दुनियाभर के सभी देशों में बच्चों की नागरिकता को लेकर दो नियम लागू होते हैं. पहला नियम ‘राइट ऑफ सॉइल’ होता है. वहीं दूसरा नियम ‘राइट ऑफ ब्लड’ होता है. जानिए यूएई में कौन सा नियम होता है लागू.
भारत समेत दूसरे देश के उद्योगपती, क्रिकेटर और सेलिब्रिटी अक्सर घूमने के लिए विदेश जाते हैं. इनमें से कुछ सेलिब्रिटी इलाज के अलावा बेबी प्लान के लिए भी विदेश जाना पसंद करते हैं. दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जहां पर अगर बच्चा पैदा होता है, तो उसे वहां की नागरिकता मिलती है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यूएई के दुबई शहर में जन्म लेने पर बच्चे को वहां की नागरिकता मिलती है या नहीं. यूएई में कौन सा कानून है.
बच्चे के जन्म को लेकर क्या कहता है कानून?
बता दें कि बच्चों की नागरिकता के मामले में पूरी दुनिया में दो नियम लागू होते हैं. पहला नियम ‘राइट ऑफ सॉइल’ होता है. वहीं दूसरा नियम ‘राइट ऑफ ब्लड’ होता है. ‘राइट ऑफ सॉइल’ के मुताबिक बच्चे का जन्म जिस देश में हुआ है, उसे वहां का नागरिक माना जाता है. वहीं दूसरे नियम ‘राइट ऑफ ब्लड’ के तहत बच्चे के माता और पिता जिस देश के नागरिक होते हैं, उसको उसी देश का नागरिक माना जाता है. हालांकि अमेरिका समेत कई देश हैं जो राइट ऑफ सॉइल को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे देशों में जन्म लेने वाले बच्चों को नियम के तहत वहां की नागरिकता मिल जाती है. दुनियाभर में अमेरिका समेत 30 देशों में बर्थ राइट सिटिजनशिप को माना जाता है. जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में राइट ऑफ सॉइल के तहत नागरिकता मिलती है.
यूएई की नागरिकता
संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता पाना सबसे मुश्किल माना जाता है. क्योंकि यहां पर नागरिकता के लिए नियम काफी सख्त हैं. बता दें कि यूएई में कोई इंसान 30 साल रहने के बाद ही वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन करने के समय उस व्यक्ति को अरबी भाषा की जानकारी होनी चाहिए.
इसके अलावा कोई यूएई नागरिक अगर किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करता है, तो उस यूएई कोर्ट से इसके लिए सहमति लेना होता है. शादी करने को लेकर भी कई नियम हैं, जैसे दूसरे देश की महिला या पुरुष की उम्र शादी करने वाले व्यक्ति से दोगुनी नहीं होनी चाहिए. शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर उनका बच्चा होता है, तो दूसरे मुल्क की महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, वरना फिर उसे 10 साल होने पर आवेदन करने का मौका मिलता है. हालांकि नियमों के बदलने के बाद अब अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचाने रखने वाले लोग, यूएई में अचल संपत्ति खरीदकर निवेश करने वाले लोग भी वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.