दुनिया के अलग-अलग देशों में नागरिकता के लिए अलग-अलग नियम हैं. भारत में भी नागरिकता को लेकर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है. लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर किसी विदेशी नागरिक के बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो क्या वह भारत का नागरिक माना जाएगा. चलिए इस स्टोरी में आपको हम भारत में नागरिकता से जुड़े नियम कानूनों के बारे में बताते हैं.


जन्म के आधार पर नागरिकता


जैसे जन्म के आधार पर आपको नागरिकता ऐसे मिलेगी. भारतीय कानून के मुताबिक, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे लोग और 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग, जिनका जन्म भारत में हुआ है, वे भारतीय नागरिक कहलाएंगे. उस समय का महत्वपूर्ण निर्देश है कि माता-पिता का नागरिकता स्थान कहां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति, जिनके माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक है, वे भी भारतीय नागरिक होंगे. जबकि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति, जिनके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या कम से कम एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, तो भी वो बच्चा भारतीय नागरिक होंगा.


रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से नागरिकता


भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी प्राप्त की जा सकती है, जिसमें निर्धारित नियम होते हैं. भारतीय मूल के व्यक्ति जो कम से कम 7 साल से यहां रह रहे हैं, वे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं. व्यक्ति जिनका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ है और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल से वह भारत में रह रहे हैं. नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं.


वंश के आधार पर नागरिकता


व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में हुआ है, लेकिन उनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, वे इस प्रणाली के तहत भारतीय नागरिक हो सकते हैं. व्यक्ति जिनका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले विदेश में हुआ है, लेकिन उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हैं, वे भी इस प्रणाली के तहत भारतीय नागरिक हो सकते हैं. व्यक्ति जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, लेकिन उनके माता-पिता ने घोषित किया है कि उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और वह जन्म के एक साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है. कुल मिलाकर कहें तो अगर किसी पाकिस्तानी का भारत में बच्चा हो जाए तो वो जब तक इनमें से किसी एक नियम के अंतर्गत नहीं आता उसे नागरिकता नहीं मिल सकती.


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