पति-पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र है, लेकिन आजकल डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन उत्पीड़न और गोपनीयता के उल्लंघन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जब व्यक्तिगत और संवेदनशील तस्वीरें बिना सहमति के ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाती हैं. हालांकि ये क्राइम तब बन जाता है जब एक पति अपनी पत्नी के प्राइवेट फोटो लीक कर देता है. इस मुद्दे पर भारतीय कानून क्या कहता है? क्या ऐसे अपराध को गंभीरता से लिया जाता है और दोषी पति को कितनी सजा मिल सकती है? चलिए जानते हैं.
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पत्नी की प्राइवेट फोटो लिक करना है अपराध?
पति द्वारा पत्नी की प्राइवेट फोटो लीक करना निजता के उल्लंघन के तहत आता है, निजता का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है और भारत में इसके खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके तहत किसी व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा करना भी शामिल है. यदि एक पति अपनी पत्नी की प्राइवेट तस्वीरों को बिना उसकी अनुमति के लीक करता है, तो यह निजता का उल्लंघन होता है और इसे गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसी घटनाओं में अक्सर महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है.
भारत में डिजिटल मीडिया पर निजी जानकारी को साझा करने या लीक करने के मामलों को रोकने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (IT Act) के तहत कड़े प्रावधान हैं. इस एक्ट की धारा 66E के तहत, किसी व्यक्ति की बिना अनुमति के उसकी प्राइवेट तस्वीरें या वीडियो लीक करना या उन पर हमला करना एक गंभीर अपराध माना जाता है. इसे चिंताजनक निजी चित्र (voyeurism) के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है.
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क्या मिलती है सजा?
अगर एक पति अपनी पत्नी की प्राइवेट फोटो को लीक करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है. धारा 66E के अनुसार, ऐसे मामले में दोषी को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. साथ ही धारा 354C (voyeurism) के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने बिना सहमति के किसी महिला के निजी तस्वीरें खींची हैं या उसे प्रसारित किया है, तो उसे 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है.
इसके अलावा, अगर पति के द्वारा पत्नी की प्राइवेट तस्वीरें लीक करने के बाद अगर वह उसका पीछा करता है या धमकी देता है, तो उसे धारा 507 के तहत भी सजा हो सकती है, जिसमें छिपे हुए अपराधी की पहचान करने पर उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है.
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