lok Sabha Election 2024: पोलिंग बूथ में कौनसी गलती करने पर आपका वोट नहीं गिना जाएगा, जानिए वोट डालने का नियम
आगामी 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने वाली है. उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी किस गलती से आपका वोट काउंट नहीं होगा. जानिए वोटिंग के लिए क्या होती है प्रकिया.
लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होने वाला है. बता दें कि पहले चरण के लिए 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पोलिंग बूथ पर आपकी कौनसी गिलती आपके वोट को निरस्त कर सकती है. कई बार पोलिंग बूथ पर वोटर ऐसी गलती करते हैं, जिससे उनका वोट काउंट नहीं होता है.
पोलिंग बूथ
बता दें कि भारत के 18 वर्ष के ऊपर के नागरिक को वोटिंग का अधिकार है. चुनाव के वक्त पोलिंग बूथ हमेशा आपके गांव, मोहल्ले के आस-पास ही बनाया जाता है. जिससे वोटर को वोटिंग के दौरान दिक्कत का सामना ना करना पड़े. इस दौरान पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मियों के अलावा चुनाव से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहते हैं.
वोटिंग का समय
बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा है और शाम 6 बजे समाप्त होगा. हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदान समाप्ति का समय लोकसभा सीट के अनुसार अलग हो सकता है. लेकिन अगर कोई वोटर समय के बाद वोट डालने पहुंचेगा, तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा.
एक से ज्यादा वोट
बता दें कि कोई वोटर अगर मतदान के समय एक से ज्यादा प्रत्याशियों को वोट डालेगा तो उसका वोट काउंट नहीं होता है. मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारी इसीलिए हर वोटर को वोट डालने के बारे में अच्छे से गाइड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वोटर एक से ज्यादा प्रत्याशियों को वोट डालता है, तो उसका वोट काउंट नहीं होता है.
बिना वोटर कार्ड के कर सकते हैं मतदान
वोटिंग के समय बहुत से नागरिकों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है. इस कारण वोटर वोट डालने नहीं जाते हैं. लेकिन बता दें कि वोटर अब बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट डाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा.
इन पहचान पत्र से कर सकते हैं वोट
• आधार कार्ड
• ड्राइविंग लाइसेंस
• भारतीय पासपोर्ट
• मनरेगा जॉब कार्ड
• फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
• फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
• बैंक व डाकघर की फोटो युक्त पासबुक
• स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
• विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)
• सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत महा रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
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