एयरपोर्ट पर गलती से भी बोल दिए ये शब्द तो जेल में होंगे आप, जरूर पढ़ें ये जानकारी
आज के वक्त अधिकांश लोग फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार यात्री कंटेंट बनाने या अनजाने में कुछ ऐसा बोल देते हैं, जिससे वो भारी मुश्किल में फंस जाते हैं. जानिए कौन से हैं वो शब्द.
स्मार्ट फोन और इंटरनेट आने के बाद कंटेंट की बाढ़ आ चुकी है. हर दूसरा व्यक्ति आज के समय वीडियो क्रिएटर के तौर पर उभर रहा है. लेकिन आज भी अधिकांश लोगों को नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है, यही कारण है कि क्रिएटर कहीं भी और कभी भी जाकर वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं. आज हम आपको बताने वाले हैं कि एयरपोर्ट पर अगर आप वीडियो बनाते समय, किसी से फोन पर बात करते समय या बोलते हुए कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, जिनको बोलने पर पाबंदी है. तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भेजा जा सकता है.
एयरपोर्ट
आज के वक्त अधिकांश लोग फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पर हंसी-मजाक में भी आप कुछ शब्दों और मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जेल हो सकती है. जी हां जेल. सुरक्षाकर्मी अगर आपके पास से कुछ भी ऐसा शब्द सुनते या पढ़ते हैं, जो सुरक्षा जांच के दायरे में आता है, फिर आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है.
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एयरपोर्ट पर किन शब्दों का इस्तेमाल करना मना
बता दें कि एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक, आतंकवाद से संबंधित शब्द, बम, एक्सप्लोसिव शब्दों का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है. कोई भी यात्री अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं कार्रवाई के दौरान सुरक्षाकर्मी उसे जेल में भी भेज सकते हैं.
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किन धाराओं के तहत कार्रवाई
भारत में कई बार ऐसे मामले आते हैं, जब सुरक्षाकर्मी जांच करते हैं. उस वक्त कुछ यात्री मजाक में बोलते हैं कि बम थोड़ी लेकर जा रहे हैं. या अन्य आतंकी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. उनकी इस हरकतों के कारण उनके खिलाफ भारतीय कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है. कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 182 (किसी लोक सेवक को गलत जानकारी जिसकी वजह से वो अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए प्रेरित हो) और धारा 505(1)(b) (जनता में भय पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाना) और धारा 268 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत कार्रवाई हुई है.
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इन शब्दों पर प्रतिबंध
अब सवाल ये है कि दूसरे देशों के एयरपोर्ट पर किन शब्दों पर प्रतिबंध होता है. टर्की की पेगासस एयरलाइन्स ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तैयार की गई लिस्ट के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन शब्दों में टेररिस्ट, बम, मिसाइल, वेपन (गन) और फायर शामिल हैं. देश के हिसाब से ये बदल भी सकते हैं. जैसे अमेरिका में 9/11 हमलों का जिक्र करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. वहीं थाईलैंड की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अप्रैल, 2023 में अपने फेसबुक पेज पर इन्फोग्राफिक्स पोस्ट किए थे. इनमें एयरपोर्ट पर कुछ शब्दों को खासतौर से इस्तेमाल नहीं करने को कहा था. जिसमें बम, एक्सप्लोसिव, हाईजैक और टेररिस्ट अटैक शब्द शामिल था.
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