फोन स्नैचिंग आज कल आम बात हो गई है. राह चलते कब आपका फोन चोरी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी घटना हो जाए तब आप क्या करेंगे. आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे. हां, ये सही है. लेकिन पुलिस के पास जाने से पहले भी एक काम होता है जिसे आपको सबसे पहले करना चाहिए. आज इस आर्टिकल में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे.


फोन चोरी होने पर क्या करें?


अगर आपका फोन चोरी हुआ है तो सबसे पहले आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को फोन करके अपना सिम ब्लॉक कराना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आज आपके फोन नंबर से ही आपका बैंक अकाउंट और हर डिटेल जुड़ा है. ऐसे में फोन चुराने वाला व्यक्ति आपके नंबर के जरिए आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए सबसे पहला अपना सिम बंद कराएं, उसके तुरंत बाद पुलिस से संपर्क करें.


पुलिस से संपर्क करते समय क्या करें?


जब भी आपका फोन गुम जाए तो सबसे पहले ये तय करें कि आपका फोन चोरी हुआ है या फिर वो गुम हुआ है. क्योंकि पुलिस गुम हुए फोन पर मिसिंग कंप्लेंट लिखती है और चोरी होने पर एफआईआर. इसलिए जब भी पुलिस के पास जाएं सबसे पहले यह तय कर लें कि आपके फोन के साथ हुआ क्या है.


स्टेप बाय स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया


फोन चोरी होने पर सबसे पहले पुलिस में FIR दर्ज कराएं. आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद आप FIR की कॉपी और कंप्लेंट नंबर जरूर ले लें. फिर आपको सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर यानि CEIR की वेबसाइट gov.in पर जाना होगा. दरअसल, CEIR के पास देश के हर फोन का डाटा होता है, जैसे फोन का मॉडल, सिम और IMEI नंबर.


यहां से चोरी हुए मोबाइल को भी आराम से खोजा जा सकता है. gov.in पर जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन Block/Lost Mobile, Check Request Status और Un-Block Found Mobile दिखेंगे. यहां आपका चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने के लिए Stolen/Lost Mobile ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा, जिसमें अपने मोबाइल की डिटेल दर्ज करनी होगी. आप यहां मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस ब्रांड, कंपनी, फोन खरीदने की invoice, फोन खोने की तारीख और अन्य जानकारी रजिस्टर करनी होगी.


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