दुनियाभर में बाल विवाह को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं. इराक में हाल ही में प्रस्तावित एक कानून के मुताबिक, लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल कर दी गई है. इस कानून ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है और महिला अधिकारों के कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों में रोष पैदा किया है. दावा किया जा रहा है कि विवादित कानून के पास होने के बाद यहां लड़की की शादी 9 साल की उम्र में ही की जा सकती है. यानी पुरुष 9 साल की उम्र की लड़की से भी विवाह कर सकते हैं. यदि यहां ये कानून पास हो जाता है तो न केवल विवाह की उम्र कम हो जाएगी बल्कि महिलाओं के लिए तलाक, बच्चों की कस्टडी और प्रॉपर्टी जैसे खास अधिकार भी प्रतिबंधित हो जाएंगे.


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इस देश में लड़कियों की शादी की उम्र हो जाएगी 9 साल!


बता दें इराक में प्रस्तावित इस कानून के अनुसार, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 9 साल कर दिया जाएगा. इसके साथ ही, महिलाओं के तलाक के अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है, यह कानून इराक में महिलाओं के अधिकारों में एक बड़ा उलटफेर लाने वाला है. इस कानून के पास होने के बाद इराक में महिलाओं के कई अधिकार छिन जाएंगे. जिसमें तलाक और बच्चों की कस्टडी जैसे अधिकार शामिल हैं.


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क्यों ये कानून है विवादित?


9 साल की उम्र में शादी करना बाल विवाह के दायरे में आता है. बाल विवाह एक गंभीर अपराध है और यह लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है. यह कानून महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है. महिलाओं को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें तलाक लेने का भी अधिकार होना चाहिए. साथ ही यह कानून अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करता है. संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठन बाल विवाह के खिलाफ हैं.


लड़कियों के लिए क्यों सही नहीं है ये कानून?


9 साल की उम्र में शादी करने वाली लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. उन्हें गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है और वे जीवन भर गरीबी में रहने को मजबूर हो जाती हैं. साथ ही बाल विवाह से समाज में कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं जैसे कि घरेलू हिंसा, बाल श्रम.


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