सिर्फ चेन पुलिंग और बिना टिकट यात्रा पर ही नहीं... ट्रेन में ये काम किए तो हो जाएगी जेल!
Train Rules: क्या आप जानते हैं कई ऐसी हरकतें हैं, जो अगर आप ट्रेन में करते हैं तो आप पर ना सिर्फ जुर्माना हो सकता है, बल्कि जेल भी हो सकती है.
ये तो आप जानते हैं कि अगर चलती ट्रेन में चेन खींच दी जाए तो जुर्माना होता है या फिर बिना टिकट ट्रेन में यात्रा की जाए तो मुश्किल हो सकती है. ये सब करने पर ना सिर्फ जुर्माना हो सकता है, बल्कि जेल भी हो सकती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में सिर्फ ये दो काम करने पर नहीं, बल्कि कई ऐसे काम हैं, जो कर लिए तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. तो अगली बार ट्रेन में यात्रा करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर किन-किन हरकतों की वजह से ट्रेन में जुर्माना हो सकता है.
तो आज हम आपको इंडियन रेलवे के उन नियमों के बारे में बताना चाहते हैं, जो हर यात्री का जानना जरूरी है. साथ ही आपको बता रहे हैं कि आखिर इन गैर-कानूनी कामों से कितना जुर्माना हो सकता है और किन किन मामलों में जेल भी हो सकती है...
क्या हैं ध्यान रखने वाले नियम?
- रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार, बिना वैध टिकट के यात्रा करना अपराध है. इसमें ट्रेन स्टेशन डिस्टेंस चार्च के साथ 250 रुपये चार्ज लिया जाता है.
- रेलवे एक्ट के सेक्शन 137 के अनुसार, गलत तरीके से यात्रा करना अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
- अलार्म चेन खींचना भी रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 के अनुसार गलत है और ऐसा करने पर 12 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
- दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व कोच में यात्रा करना भी गलत है. रेलवे एक्ट के सेक्शन 155 (ए) के तहत दोषी व्यक्ति को तीन साल की जेल या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
- ट्रेन की छत पर यात्रा करना रेलवे एक्ट के सेक्शन 156 के तहत गैर-कानूनी है. इस नियम के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
- ट्रेन में कचरा फेंकना भी अपराध है और रेलवे एक्ट के सेक्शन 145 के हिसाब से पहली बार दोषी पाए जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
- ट्रेन में पोस्टर चिपकाते पाए जाने पार 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है. कचरा फेंकना रेलवे एक्ट के सेक्शन 166 के हिसाब से अपराध है.
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