Iran Hijab Law: इस्लाम धर्म में हिजाब पहनने को लेकर नियम है. दुनिया के कई मुस्लिम देशों में इस नियम को सख्ती से लागू किया गया है. तो वहीं कई मुस्लिम देशों ने अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हुए हिजाब की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. लेकिन कुछ देशों में से लेकर कानून और भी सख्त कर दिए गए हैं.


हाल ही में ईरान में हिजाब को लेकर नया कानून लाया गया है. जिससे लाखों महिलाओं के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. ईरान में हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी जाएगी. जिसमें सजा-ए-मौत तक का प्रावधान है. चलिए आपको बताते हैं दुनिया के और किन देशों में इस तरह का सख्त नियम लागू है. 


हिजाब ना पहनने पर मौत की सजा


ईरान में साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के हिजाब पहनना अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था. इसके बाद साल 2022 में हिजाब के कानून को लेकर देश भर में काफी विरोध हुए अब इन विरोध प्रदर्शनों को सिरे खत्म करने के लिए ईरानी सरकार ने आज यानी 13 दिसंबर से नया कानून लागू कर दिया है. जिसमें अनुच्छेद 60 के तहत सार्वजनिक नैतिकता के उल्लंघन पर यानी हिजाब न पहनने पर 15 साल की सजा से लेकर सजा-ए-मौत तक का प्रावधान है. 


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इन देशों में भी सख्त कानून


ईरान की तरह ही दुनिया के और भी मुस्लिम देशों में हिजाब को लेकर इस तरह के सख्त कानून बनाए गए हैं. हालांकि सजा-ए-मौत का प्रावधान फिलहाल उन देशों में नहीं है. अफगानिस्तान में भी ईरान की तरह हिजाब ना पहनने को लेकर नियम काफी कड़े हैं. अफगानिस्तान में महिलाएं अगर सार्वजनिक स्थान पर हिजाब या बुर्का नहीं पहनती. 


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तो उन्हें सबके सामने कौड़े मारे जाते हैं. सऊदी अरब में भी हिजाब पहनने को लेकर नियम लागू है. हालांकि यहां महिलाओं  को थोड़ी ढ़ील दी गई है. इंडोनेशिया में भी हिजाब ना पहनने को लेकर जुर्माना लगाया जाता है. तो वहीं फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत दुनिया कई देशों में हिजाब पहनने पर पाबंदी भी है. 


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