न्यू ईयर में शराब पीने के लिए भी बनता है लाइसेंस? जानिए क्या होता है इससे फायदा
नए साल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब पीने के लिए भी लाइसेंस बनता है. जी हां, जानिए ये लाइसेंस कहां पर बनता है और इसका क्या फायदा होता है.
नए साल 2025 की शुरूआत में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है. नए साल के स्वागत के लिए दुनियाभर में पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है. कुछ लोग नए साल का स्वागत घरों में पार्टी करके करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नए साल का स्वागत क्लब,बार और रेस्तरां में पार्टी करके करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शराब पीने के लिए भी लाइसेंस बनता है, जी हां.
शराब पीने का लाइसेंस
आज तक आपने सुना होगा कि घर में, दुकान में, क्लब,बार और रेस्तरां समेत शादी में शराब पिलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शराब पीने के लिए भी लाइसेंस बनता है. जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि शराब पीने के लिए कहां पर लाइसेंस बनता है और इस लाइसेंस का क्या फायदा होता है.
ऑल इंडिया लिकर परमिट
बता दें कि कई लोग शराब पीने के लिए लाइसेंस बनवाते हैं. दरअसल ये लाइसेंस ऑल इंडिया लिकर परमिट है. ये शराब पीने, खरीदने, और ट्रैवलिंग के दौरान शराब को लेकर जाने के लिए वैधता प्रदान करता है. इस परमिट के बिना, शराब खरीदने या पीने के दौरान आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
क्यों बनता है ये लाइसेंस
जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया लिकर परमिट के पास होने से आपको शराब पीने और खरीदने से संबंधित कानूनी समस्याओं से बचाव मिल सकता है. वहीं यदि आप इस परमिट के साथ शराब लेकर यात्रा करते हैं, तो आपको किसी भी कानूनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा इस परमिट के जरिए शराब का सेवन करना वैध माना जाता है.
कैसे बनता है ये लाइसेंस
बता दें कि भारत में शराब के सेवन की न्यूनतम उम्र और नियम हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. जैसे भारत में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 से 25 साल के बीच है. अगर आप राज्य की लिकर पॉलिसी के तहत पात्र हैं, तो आप इस लाइसेंस को बनवा सकते हैं. हालांकि कुछ राज्यों में जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम आदि में शराब पर प्रतिबंध है, इसलिए वहां यह लाइसेंस उपलब्ध ही नहीं है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनता है लाइसेंस
ऑल इंडिया लिकर परमिट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है. बता दें कि यह लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपनी नागरिकता और उम्र से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. ऑनलाइन के लिए आपको राज्य के संबंधित वेबसाइट पर लॉग इन करना होता है. वहीं ऑफलाइन के लिए कुछ राज्यों में आपको स्थानीय सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है. वहीं संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं. वहीं सभी राज्यों में लाइसेंस की फीस अलग-अलग है. जैसे महाराष्ट्र में एक साल के लाइसेंस के लिए लगभग 900 रुपये और लाइफटाइम लाइसेंस के लिए करीब 2000 रुपये फीस लगती है. बता दें कि जो व्यक्ति शराब का शौक रखते हैं और ट्रैवल करते हैं, वो इस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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