भारत में शादियों में पैसे उड़ाने की प्रथा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है. हालांकि, पहले ये काम राजा महाराजा करते थे...लेकिन अब मिडिल क्लास फैमिली में भी शादी होती है तो कुछ रिश्तेदार बारात में नाचते-नाचते पैसे उड़ाते हैं. कई बार तो गायकों पर भी बोरी भर भर के पैसे उड़ाए जाते हैं. गुजरात से आए दिन ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें स्टेज पर गाना गा रहे गायकों पर लोग भर भर के पैसे उड़ा रहे होते हैं. लेकिन कभी उन्हें पुलिस जेल में नहीं डालती...जबकि कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में एक शख्स ने जब सड़क पर पैसे लुटाए तो पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया. अब सवाल उठता है कि जब देश एक है, कानून एक है तो फिर एक को जेल और एक को 'नो जेल' क्यों?


क्या था बेंगलुरु वाला पूरा मामला


आपको बता दें 24 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में एक शख्स फ्लाईओवर से नोटों की गड्डी उड़ा रहा था. वायरल वीडियो में एक शख्स ब्लैक ब्लेजर और सफेद शर्ट में दिख रहा है. यह शख्स पैसों की गड्डी बेंगलुरु के केकेआर मार्केट फ्लाईओवर के ऊपर से उड़ा रहा है. ये सभी नोट 10-10 के थे. नोट उड़ाने की वजह से रोड पर जाम लग गया और लोग अपनी गाड़ियां रोक कर पैसे लूटने लगे. इसके कुछ समय बाद ही बेंगलुरु पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था.



अब इससे जुड़ा कानून जान लीजिए


जब हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सीनियर वकील रवि सिन्हा से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर पैसे उड़ाता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है जिससे पब्लिक मूवमेंट में अवरोध उत्पन्न हो या उसकी वजह से वहां अफरातफरी मचे या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो तो पुलिस उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 283 क्लॉस (B) के तहत क्रिमिनल चार्ज लगा सकती है. हालांकि, यह एक जमानतीय धारा है और इसमें आरोपी पर 200 से 500 तक का ही जुर्माना लगाया जा सकता है.


ये भी पढ़ें: भारत के अलावा यहां भी है एक दिल्ली, पटना, हैदराबाद और ठाणे... देखें हमारे शहरों से मिलते जुलते नाम कहां है?