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इन देशों में पब्लिक में किस करना बड़ा जुर्म, जानिए भारत में इसकी कितनी सजा 

फिल्मों में आपने देखा होगा अभिनेता-अभिनेत्री प्रेम में किसी भी जगह पर एक दूसरे को किस कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पब्लिक प्लेस पर किस करने पर क्या सजा मिलती है.

फिल्मों से लेकर असल जीवन में किस को एक प्रेम का संकेत का माना जाता है. लेकिन जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि अभिनेता-अभिनेत्री पार्क, मेट्रो या किसी अन्य पब्लिक प्लेस पर किस करते हैं. क्या ऐसा भारत में संभव है? इसका जवाब है नहीं. आज हम आपको बताएंगे कि भारत समेत किन-किन देशों में पब्लिक प्लेस पर किस करना बड़ा अपराध है और इसका अपराध पर क्या सजा मिलती है.  

क्या है मामला

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम किस की बात क्यों कर रहे हैं. दरअसल कांग्रेस पार्टी से सांसद और लेखक शशि थरूर ने एक मंच से भारतीय समाज और वहां की सोच को कुछ उदाहरण पेश किये थे. उन्होंने इस दौरान कहा कि पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है, जहां आप पब्लिक में पेशाब कर सकते हैं, लेकिन किस (चुंबन) नहीं कर सकते हैं. अब सवाल ये है कि भारत में पब्लिक प्लेस पर किस करना कितना बड़ा अपराध है और इसको लेकर क्या नियम है. आज हम आपको बताएंगे कि भारत में अगर आप पब्लिक प्लेस पर किस करते हैं, तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है. 

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किस करना कानूनी जुर्म

बता दें कि भारत समेत कई अन्य देशों में सार्वजनिक जगहों यानी पब्लिक प्लेस पर किस करना अपराध है. भारत अपने कई नियमों के मामले में काफी सख्त है. भारतीय नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किस नहीं कर सकता है. सार्वजनिक स्थानों पर किस करने पर धारा 294 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
इंडोनेशिया में भी इसको लेकर सख्त नियम हैं. यहां सार्वजनिक स्थानों पर किस करते पाए जाने पर आपको जेल भी हो सकती है. जापान में भी सार्वजनिक स्थानों पर किस करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है. गल्फ देशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर किस करना दंडनीय अपराध है, इसमें भी दंड और कड़ी सजा शामिल है. 

भारत में क्या है नियम

बता दें कि भारत में किस करना अपराध है. दिल्ली साकेत कोर्ट के अधिवक्ता नियाज अहमद खान के मुताबिक आईपीसी की धारा- 294 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऑब्सीन एक्ट यानी अश्लील हरकत करना कानूनी तौर पर जुर्म है. इसके लिए अपराध साबित होने पर दोषी व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. हालांकि ये एक जमानती और संज्ञेय अपराध है, इसमें आरोपी को जमानत मिल जाती है.

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