अगर घूस मांग रहा है अधिकारी तो कहां और किससे कर सकते हैं शिकायत? जानें आम आदमी के अधिकार
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और IPC के सेक्शन 171 के तहत रिश्वत यानी घूस लेना एक दंडनीय अपराध है. हालांकि, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार, रिश्वत लेना ही नहीं रिश्वत देना भी अपराध है.
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साल 2022 में भ्रष्टाचार सूचकांक जारी हुआ, इसमें 40 अंकों के साथ भारत 85वें नंबर पर था. इससे ये बात तो साफ है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की तादाद कम नहीं है. ऐसे में देश के नागरिकों का ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर उनके साथ भ्रष्टाचार हो या कोई अधिकारी उनसे घूस मांगे तो वो इसकी शिकायत कहां करें.
पहले समझिए घूसखोरी क्या होती है?
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और IPC के सेक्शन 171 के तहत रिश्वत यानी घूस लेना एक दंडनीय अपराध है. हालांकि, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार, रिश्वत लेना ही नहीं रिश्वत देना भी अपराध है. आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई अधिकारी आपसे कोई आधिकारिक काम करने के लिए गैरकानूनी रूप से पैसे लेता है तो यह घूसखोरी होती है और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. वहीं अगर आप अपने किसी काम को कराने के लिए अधिकारी को पैसे देते हैं तो यह भी एक अपराध है और अधिकारी इसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है.
घूसखोरी की शिकायत कहां करें
घूसखोरी या भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हर राज्य में अलग-अलग एजेंसियां बनाई गई हैं. खासतौर से एंटी-करप्शन ब्यूरो आपको ज्यादातर राज्यों में मिल जाएगी, जहां आप इस तरह की शिकायत दर्ज करा सकतें हैं. यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी भ्रष्टाचार या घूसखोरी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं अगर आप अपनी शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ऐसा पत्र, कॉल और फैक्स के जरिए कर सकते हैं. पूरी जानकारी ये रही-
पूरा पता- सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली- 110 023. फोन के जरिए इस नंबर से करें शिकायत- 011- 24600200. वहीं 011- 24651010 या 24651186 पर आप अपनी शिकायत फैक्स भी कर सकते हैं.
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