'कुंवारी बेगम' ने सोशल मीडिया पर कीं घिनौनी हरकतें, जेल में कट सकती है पूरी 'जवानी'
शिखा मैत्रेय उर्फ कुंवारी बेगम पर यूपी पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67ए और 67बी लगाई है. इन धाराओं में लंबी सजा और लाखों रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन दिनों सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें पोस्ट करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है. बीते दिनों ही गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की के ऊपर कार्रवाई हुई है.
दरअसल, गाजियाबाद की शिखा मैत्रेय का यूट्यूब पर कुंवारी बेगम नाम से एक यूट्यूब चैनल है, शिखा पर आरोप है कि वह इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को चाइल्ड अब्यूज के लिए उकसा रही थी.
इन धाराओं में गिरफ्तार हुई शिखा
शिखा मैत्रेय उर्फ कुंवारी बेगम पर यूपी पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67ए और 67बी लगाई है. इसमें धारा 67ए का मतलब- अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट प्रसारित या प्रकाशित करता है या करवाता या उसे बढ़ावा देता है जो यौन कृत्य से जुड़ा हुआ हो तो उस पर इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती है. वहीं धारा 67बी उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जो बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को प्रसारित या प्रकाशित करता है या उसे बढ़ावा देता है.
कितनी होती है सजा
सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67ए और 67बी में अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपी को पांच साल की सजा होती है और उस पर 10 लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया जाता है. इसके अलावा अगर आरोपी इस अपराध को दोहराता है तो ये सजा 5 साल से बढ़ कर सात साल हो जाती है.
कौन है कुंवारी बेगम
शिखा मैत्रेय उर्फ कुंवारी बेगम गाजियाबाद के इंद्रगढ़ी इलाके की रहने वाली है. पढ़ाई लिखाई की बात करें तो शिखा दिल्ली के एनआईएफटी से पासआउट है और बेंगलुरु में एक नौकरी भी कर चुकी है. शिखा पर आरोप है कि वह यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो के जरिए चाइल्ड एब्यूज को लेकर लोगों को उकसा रही थी.
पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और 12 जून को शिखा उर्फ कुंवारी बेगम पर सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67ए और 67बी के तहत केस दर्ज कर लिया. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद शिखा मैत्रेय को अंतरिम जमानत मिल गई है.
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