Strangulation And Dismemberment: शव के टुकड़े करना और गला घोंटकर हत्या करने पर क्या अलग-अलग मिलती है सजा? ये रहा जवाब
Strangulation And Dismemberment: मेरठ में हाल ही में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए. ऐसे में गला घोंटकर हत्या करने और शव के टुकड़े करने पर सजा का क्या प्रावधान है.

Strangulation And Dismemberment: उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीते दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक महिला ने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी के लिए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव के टुकड़े-टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट डालकर बंद कर दिया. पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में दोनों को सजा होगी. लेकिन क्या आपको पता है कि गला घोंटकर हत्या करने और शव के टुकड़े-टुकड़े करने पर क्या-क्या सजा मिलती है. आइए आपको बताएं.
गला घोंटकर हत्या करने पर सजा
हत्या अगर गला घोंटकर की गई है, तो इस मामले में भारतीय कानून के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार सजा के रूप में या तो फांसी या फिर उम्रकैद के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है. अदालत के पास यह तय करने का अपना विवेक है कि अपराध और अपराधी की परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी विशिष्ट मामले में कौन सी सजा उचित है.
अगर कोई गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होता है, तो आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा के लिए कारावास हो सकती है. ये कारावास दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है.
शव के टुकड़े-टुकड़े करने पर सजा
किसी शव के टुकड़े करने की कोशिश करने पर आजीवन कारावास से लेकर जुर्माना तक की सजा हो सकती है. लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर घटना किस तरीके से की गई है. अगर शव के टुकड़े हत्या के बाद किए गए हैं तो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है. सबूत मिटाने के तौर पर अगर हत्यारे की बजाए किसी और ने शव के टुकड़े किए हैं तो भी परिस्थिति के अनुसार ही अदालत कार्रवाई करती है. कुछ कल्चर में मृत्यु के बाद शव के टुकड़े करना अपमानजनक माना जाता है. इसलिए इस केस में इसे जुर्म माना जाता है और अपराधी को कड़ी जा मिलती है.
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