Movie Ticket: मूवी टिकट का पूरा गणित समझिए, टैक्स फ्री करने से कितनी कम हो जाती है कीमत
How Much Tax In Movie Ticket: मूवी टिकट पर टैक्स की गणना उसके बेस प्राइस, एसजीएसटी और सीएसटी को जोड़कर होती है. जिसके तहत 12 और 18 प्रतिशत के दो अलग-अलग टैक्स स्लैब होते हैं.
Movie Ticket Tax: अक्सर हम फिल्में देखने सिनेमाघर में जाते हैं. फिल्म के लिए टिकट खरीदने के दौरान हमें कभी-कभी उसकी कीमतों में कमी या बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है. इसका कारण टिकट पर लगने वाले टैक्स को बताया जाता है. कई बार ऐसा होता कि कुछ फिल्मों को राज्य की सरकार के द्वारा टैक्स फ्री कर दिया जाता है जिसकी वजह से टिकट की कीमतें कम हो जाती है. मूवी टिकट पर लगने वाले टैक्स का कुल प्रतिशत और टैक्स में राज्य और केन्द्र सरकार का कितना हिस्सा होता है? अपने इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इसके बारे में बताएंगे-
मूवी टिकट पर टैक्स का सामान्य गणित-
मूवी टिकट पर उसके सामान्य कीमतों के अलावा टैक्स भी लगता है. सामान्य कीमतों या बिना टैक्स की कीमतों को बेस प्राइस कहते हैं. इसके अलावा टिकट पर दो तरह का टैक्स लगता है. एक केन्द्र सरकार के द्वारा और दूसरा राज्य की सरकार के द्वारा. जिसे सीजीएसटी और एसजीएसटी कहा जाता है.
मूवी टिकट पर टैक्स की गणना उसके बेस प्राइस, एसजीएसटी और सीएसटी को जोड़कर होती है. 100 रुपए तक की टिकट पर कुल 12 प्रतिशत टैक्स लगता है जबकि इससे महंगी टिकट होने पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है.
टैक्स फ्री होने पर कितनी कम हो जाती हैं कीमतें-
आपने कई बार देखा होगा कि राज्य की सरकारें किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देती हैं. इससे फिल्म के कलेक्शन में तो फायदा होता ही है साथ ही लोगों को सस्ती टिकट भी मिलती है. क्योंकि टिकट की कीमतों से राज्य की ओर से लगने वाला एसजीएसटी हट जाता है.
हाल ही में कई फिल्में की गई टैक्स फ्री-
इसी साल यानी 2022 रिलीज हुई फिल्म ' द कश्मीर फाइल' को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया था. फिल्म को सिनेमाघरों में अप्रत्याशित सफलता मिली थी और यह साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है. अलग-अलग राज्य की सरकारें सामाजिक सरोकार की फिल्मों को समय-समय पर टैक्स फ्री करती रहती हैं.
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