Odisha Train Accident: ट्रेन एक्सीडेंट के बाद 35 पैसे वाला इंश्योरेंस कैसे काम करता है, जानिए किसे कितना मुआवजा मिलता है
Coromandel Train Accident: रेलवे टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वालों के परिजनों को पैसेंजर की मौत होने के बाद 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है.
Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर (Coromandel Train Accident) में 2 जून को एक भीषण रेलवे हादसा हुआ, जिसमें 233 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. हादसे वाली जगह पर अभी भी बचाव कार्य जारी है. लेकिन अब सवाल उठता है कि जिन लोगों की मौत हुई है और जो घायल हुए हैं, उन्हें सरकार की ओर से और रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कितनी सहायता राशि दी जाएगी. यहां हम उस रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं जो हमें टिकट बुक करते समय 35 पैसे में मिलता है.
सरकार कितना मुआवजा दे रही है?
इस भीषण रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 12 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. रेल मंत्रालय ने इस हादसे के बाद जानकारी दी कि वह मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देगी और पीएमएनआरएफ की तरफ से भी मृतकों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं गंभीर रूप से घायलों को रेलवे की ओर से 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वहीं पीएमएनआरएफ की तरफ से सभी घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
35 पैसे वाले ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या होगा?
जब भी आप कभी ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट के साथ एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का भी विकल्प मिलता है, जिसकी कीमत महज़ 35 पैसे होती है. अब सवाल उठता है कि ओडिशा बालासोर रेलवे हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और घायलों को इस ट्रैवल इंश्योरेंस से क्या फायदा मिलेगा.
आपको बता दें, अगर टिकट बुक करते समय आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो हादसे में जान गंवाने के बाद आपके परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी तरफ से 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. दरअसल, इस पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट बताती है कि ट्रेन दुर्घटना को धारा 123, 124 और 124ए के तहत इस ट्रैवल इंश्योरेंस को रखा गया है और रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार इसकी योग्यता निर्धारित की गई हैं.
कब किसे कितना मुआवजा मिलता है?
रेलवे टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वालों के परिजनों को पैसेंजर की मौत होने के बाद 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. वहीं हादसे में पूरी तरह दिव्यांग होने वाले पैसेंजर को भी 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. जबकि, आंशिक तौर पर स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. वहीं अगर आप रेलवे हादसे में घायल होते हैं तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे के नाम पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है.
ट्रैवल इंश्योरेंस पाने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं?
सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस लेने भर से आपको मुआवजा नहीं मिल जाएगा, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन पर आपको खरा उतरना होगा, इसके बाद ही आपको इस ट्रैवल इंश्योरेंस की तरफ से मुआवजा मिलेगा. आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक, IRCTC द्वारा दी जाने वाली ये सुविधा सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो ई-टिकट बुक करते हैं. यानी ये आपको तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं. दूसरा ये कि एक पीएनआर नंबर से जितने भी टिकट बुक हों अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लिया गया है तो यह सभी टिकट पर समान रूप से लागू होगा. ट्रैवल इंश्योरेंस की ये सुविधा केवल कंफर्म, सीएनएफ या फिर आरएसी के लिए है.