दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला, कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या डबल पेंशन मिलेगी?
लोकसभा स्पीकर को 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ता और पेंशन मिलती है. इस अधिनियम को दिसंबर 2010 में संशोधित किया गया था. इसके तहत लोकसभा स्पीकर को हर महीने एक लाख रुपये का वेतन मिलता है.
18वीं लोकसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला को ध्वनिमत से फिर से स्पीकर चुन लिया गया है. इससे पहले वह 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब ओम बिरला का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो क्या उन्हें डबल पेंशन मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं कि इससे जुड़ा नियम कानून क्या है. इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लोकसभा के स्पीकर को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं.
लोकसभा स्पीकर की सैलरी
लोकसभा स्पीकर को 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ता और पेंशन मिलती है. आपको बता दें, इस अधिनियम को दिसंबर 2010 में संशोधित किया गया था. इसके तहत लोकसभा स्पीकर को हर महीने एक लाख रुपये का वेतन मिलता है. इसके अलावा लोकसभा स्पीकर को हर महीने 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र का भी भत्ता मिलता है. वहीं पूरे कार्यकाल के दौरान संसदीय सत्र और अन्य समितियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर को 2000 रुपये का दैनिक भत्ता भी मिलता है. इसके अलावा उन्हें 2 हजार रुपये का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है.
लोकसभा स्पीकर की सुविधाएं
किसी भी लोकसभा स्पीकर को जो सुविधाएं मिलती हैं वो एक कैबिनेट मंत्री के तर्ज पर होती हैं. सीधी भाषा में कहें तो लोकसभा स्पीकर को और उनके परिवार को सदन के मंत्रिमंडल के बराबर यात्रा भत्ता दिया जाता है. ये यात्रा विदेश का हो या देश में कहीं का इससे फर्क नहीं पड़ता. वहीं पूरे कार्यकाल के दौरान स्पीकर को भारत सरकार की ओर से एक बंगला मिलता है. वहीं बंगला के साथ-साथ फ्री बिजली, पानी और कई स्टाफ की भी सुविधा दी जाती है. इसके अलावा लोकसभा स्पीकर और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं.
लोकसभा स्पीकर की पेंशन
लोकसभा स्पीकर को कार्यकाल पूरा होने के बाद हर महीने 20000 रुपये की पेंशन मिलती है. इसके साथ ही उन्हें 1500 का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई सांसद दो बार लोकसभा का स्पीकर रहा है तो क्या उसे डबल पेंशन मिलेगी. स्पीकर के पद के लिए ये प्रावधान नहीं है. हालांकि, स्पीकर भी एक सांसद होता है, ऐसे में जब एक सांसद एक से ज्यादा बार सांसद बनता है तो उसके पेंशन में इजाफा जरूर होता है.
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