अगर देश में ट्रेन हादसा हो जाए, तो हादसे में मारे गए लोगों और घायलों को एक तय राशि मुआवजे के तौर पर मिलती है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कभी कोई प्लेन क्रैश हो जाए, तो क्या उस क्रैश में मारे गए लोगों को भी मुआवजा मिलेगा. चलिए जानते हैं कि प्लेन क्रैश में मुआवजा मिलता है तो कितना मिलता है और क्या है इससे जुड़ा कानून.


क्या है मुआवजे का नियम


साल 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक गजट नोटिफ़िकेशन में ये तय किया था कि विमान हादसे की स्थिति में एयरलाइन पैसेंजर्स को 20 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगाय. हालांकि, ये नियम सिर्फ घरेलू फ्लाइट के क्रैश होने की स्थिति में लागू होगा. अगर उड़ान विदेशी है तो इसके लिए अलग नियम कानून हैं.


इंटरनेशनल फ़्लाइट क्रैश के लिए क्या नियम


अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट क्रैश हो जाए तो उसके लिए अलग नियम कानून हैं. आपको बता दें, पैसेंजर चार्टर के अनुसार, अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट क्रैश हो जाए तो मुआवजे के तौर पर एयरलाइन से 1,13,100 SDR या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तक मिल सकते हैं. यहां एसडीआर को आप एक ग्लोबल करेंसी कन्वर्टर समझ सकते हैं. आपको बता दें, पहले ये मुआवजा 1,00,000 एसडीआर था लेकिन भारत ने साल 2016 में इसे बढ़ाकर 1,13,100 SDR कर दिया था.


क्या टिकट खरीदते समय इंश्योरेंस लेना पड़ता है


ट्रेन की टिकट बुक करते समय हम इंश्योरेंस वाले बॉक्स में भी क्लिक करते हैं. इस इंश्योरेंस के लिए हमसे कुछ पैसे लिए जाते हैं. अब सवाल उठता है कि क्या प्लेन की टिकट बुक करते समय भी ऐसा करना होता है. जवाब है, नहीं. दरअसल, प्लेन की स्थिति में पूरी की पूरी प्लेन ही इंश्योर्ड होती है. ऐसे में जब कोई प्लेन हादसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्लेन में सवार हर व्यक्ति को एक तय मुआवजा देती है.


ये भी पढ़ें: इतनी ही गर्मी में परेशान हो गए आप...इस ग्रह पर तापमान 575 डिग्री, होती है तेजाब की बारिश