क्या रील बनाने पर भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, आईटी एक्ट की किन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई?
IT Act: अगर आप रील बनाने के दौरान कुछ ऐसा कंटेंट शेयर कर दे रहे हैं जिसकी कानून आपको इजाजत नहीं देता. तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है. आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है. चलिए जानते हैं.
IT Act: आजकल लोगों के सिर पर रील बनाने का भूत सवार है. सोशल मीडिया के नशे में लोग इस कदर चूर हैं कि वह सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं. रील बनाने के चक्कर में लोग अब सारी हदें पार कर रहे हैं. कई लोग तो इसके लिए कानून को ताक पर रख देते थे. लेकिन बाद में फिर इसका हर्जाना उन्हें चुकाना पड़ता है. ऐसे कई लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी करती है.
हाल ही में दिल्ली के एक फ्लाई ओवर में ट्रैफिक रोककर एक शख्स ने रील बनाई था. जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने पकड़कर दंडित किया था और उसपर जुर्माना भी लगाया था. अगर आप रील बनाने के दौरान कुछ ऐसा कंटेंट शेयर कर दे रहे हैं. जिसकी कानून आपको इजाजत नहीं देता. तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है. आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है. चलिए जानते हैं आईटी एक्ट की किन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई.
आईटी एक्ट इन धाराओं के तहत हो सकती है कार्रवाई
भारत में हर चीज को लेकर पहले से ही नियम और कानून बना दिए गए हैं. कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है. तो उसे नियमों का पालन करते हुए वह करना होता है. मसलन लोग सोशल मीडिया पर किसी भी टॉपिक को लेकर रील बना देते हैं. और उसमें कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं. लेकिन भारतीय कानून के तहत अगर आपने कुछ अवैध कंटेंट रील के जरिए पोस्ट किया.
तो फिर आप पर आईटी एक्ट के तहत एक्शन लिया जा सकता है. आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का अश्लील सामग्री से संबंधित कंटेंट प्रतिबंधित करती है. अगर आपने इस तरह का कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो फिर आपको 3 से 5 साल की जेल भी हो सकती है.
अश्लील कमेंट करने वालों पर भी हो सकती है कार्रवाई
आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए के तहत न सिर्फ अश्लील कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. बल्कि कोई इंटरनेट पर असली कमेंट करता है या उसे लाइक करता है या उसे शेयर करता है. तो उसे भी इन धाराओं के तहत अपराधी माना जाएगा.
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