अक्सरकर यात्री रेल की पटरी, प्लेटफार्म के किनारे और ट्रेन के अंदर सेल्फी या फोटो खींचना शुरू के देते हैं, जबकि वहां साफ़-साफ़ लिखा होता है कि फोटो खींचना मना है. इसके लिए फोटो खींचने वाले को जुर्माना भरने के साथ जेल भी भेजा जा सकता है. जान लीजिये क्या है कानून...
Railway Act: रेलवे-एक्ट 1989 की धारा 145 और 147 की अनुसार ऐसा करने वाले से 1,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या फिर ये दोनों भी हो सकते है.
क्या कहते हैं रेलवे के नियम:
- दिन के समय स्लीपर कोच में विद्या टिकट होने की बाद भी मिडिल बर्थ खोलने को नहीं कहा जा सकता.
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ या सबसे ऊपर की बर्थ के यात्री सबसे नीचे वाली सीट पर नहीं बैठ सकता.
- रात के समय नाईट लाइट को छोड़कर बाकी सभी लाइट्स को बंद रखना होता है.
- एक साथ ग्रुप में यात्रा कर रहे लोग भी रात की समय तेज आवाज में बात नहीं कर सकते.
- रात के समय लाउड म्यूजिक नहीं सुना जा सकता.
- रात के समय चेकिंग स्टाफ के साथ बाकी कर्मचारियों को भी अपना काम शांति से करना होता है.
- रात 10 बजे से सुबह ६ बजे तक TTE भी आपकी टिकट चेक करने नहीं आएंगे अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे से पहले शुरू हो चुकी है.
- स्लीपर क्लास के यात्री 40 kg AC 2 टियर वाले 50 kg और फर्स्ट क्लास AC एक वाले अपने साथ 70 kg सामान ले जा सकते हैं.
- ट्रेन में शराब पीकर या साथ लेकर जाना भी गैरकानूनी है.
- ट्रेन में स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ ( पटाखे, तेजाब ) नहीं ले जा सकते.
ट्रेन में सफर करते वक्त ऐसी चीजे साथ में ले जाना जिन्हे रेलवे ने प्रतिबंधित की श्रेणी में डाला हुआ है, अगर किसी यात्री के पास पायी जाती हैं तो, रेलवे एक्ट की धारा 164 के अंतर्गत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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