थियेटर में मूवी शुरू होने से पहले कितनी देर तक दिखा सकते हैं विज्ञापन, क्या कहता है नियम?
एक मामला अदालत पहुंचा है, जिस पर अदालत ने PVR INOX को फटकार लगाई है. आइए जानते हैं कि सिनेम हॉल के मालिक हमें कितनी देर तक विज्ञापन दिखा सकते हैं, इसको लेकर क्या नियम है और शिकायत कहां हो सकती है.

फर्ज कीजिए कि आपने किसी मूवी का टिकट खरीदा है. आप फैमिली या फिर दोस्तों के साथ तय समय पर सिनेमा हॉल पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ये क्या...मूवी शुरू होने से पहले आपको विज्ञापन पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं और तय समय के बाद भी करीब 25 से 30 मिनट तक फिल्म शुरू ही नहीं होती.
ऐसा लगभग हर सिनेमा हॉल में होता है. थियेटर मालिक जो समय टिकट (मूवी शुरू होने का समय) पर देते हैं, उस तय समय पर मूवी शुरू नहीं होती और दर्शकों को विज्ञापन दिखाने पड़ते हैं. ऐसा एक मामला हाल ही में अदालत पहुंचा है, जिस पर अदालत ने PVR INOX को फटकार के साथ जुर्माना भी लगाया है. आइए जानते हैं कि सिनेमा हॉल हमें कितनी देर तक विज्ञापन दिखा सकते हैं, इसको लेकर नियम क्या है और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शिकायत कहां हो सकती है.
पहले मामला जान लीजिए
बेंगलुरू के रहने वाले अभिषेक एमआर ने उपभोक्ता अदालत में पीवीआर, आईनॉक्स और बुक माई शो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि थियेटर में फिल्म से पहले 25 से 30 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर उनका समय बर्बाद किया गया, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हुई. अदालत ने इस मामले में सिनेमा हॉल को फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 20 हजार रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 8000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा 1 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया है.
क्या है विज्ञापनों को दिखाने का नियम
इस मामले की सुनवाई के दौरान पीवीआर की ओर से कई तर्क रखे गए. पीवीआर ने कहा कि फिल्म शुरू होने से पहले दिखाए गए विज्ञापन में सार्वजनिक सेवा घोषणाएं शामिल थीं. हालांकि, उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि थिएटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही दिखा सकते हैं. फिल्म से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को इंटरवल के समय दिखाया जा सकता है, जिससे फिल्म देखने आए विज्ञापनों का समय बर्बाद न हो. ऐसे में दर्शकों को अधिकार है कि वे ऐसे अनावश्यक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत का रुख कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: महाकुंभ के लिए वेटिंग में है टिकट तो क्या फिर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं आप? जान लीजिए नियम
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
