बैंक के लॉकर में रखे नोट अगर गल जाएं या दीमक खा जाए तो भरपाई कौन करेगा?
Bank Locker: साल 2022 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं हुआ करता था कि बैंक लॉकर में रखी संपत्ति के डैमेज होने पर उसकी भरपाई बैंक करेगा. लेकिन 1 जनवरी 2023 से आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं.
Bank Locker Rule: हर कोई अपना पैसा बैंक में रखता है. अपनी कीमती चीजें रखने के लिए बैंक में लॉकर की भी सुविधा होती है. जरा सोचिए बैंक के लॉकर में आपने अपने पैसे जमा किए और एक दिन खबर मिलती है कि लॉकर के सारे पैसे चोरी हो गए या खराब हो गए तो ऐसे हालात में क्या करेंगे, जबकि बैंक भी इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दें? पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में एक महिला के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के लॉकर में रखे गए 2.5 लाख रुपयों को दीमक के चट कर जाने की एक बड़ी अटपटी खबर आई थी. ऐसी स्थिति से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने लॉकर से जुड़े कुछ नियम लागू किए हैं. जिसके चलते बैंक आपके पैसों और कीमती सामानों के खराब होने पर उससे पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे.
जब महिला लॉकर चेक करने पहुंची तो उसने देखा कि नोटों की गड्डी बर्बाद हो चुकी थी. 2 लाख रुपये के नोट कटे-फटे थे, जबिक 15 हजार रुपये पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे. बैंक ने 15 हजार रुपये तो हाथों-हाथ बदल दिये, लेकिन बाकी के रुपयों को बदलने के लिए काफी हंगामा हुआ. ऐसा भी RBI के नए बैंक लॉकर नियमों के कारण ही हो पाया.
पहले नही था ऐसा नियम
दरअसल, साल 2022 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं हुआ करता था कि बैंक लॉकर में रखी संपत्ति के डैमेज होने पर उसकी भरपाई बैंक करेगा. लेकिन इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे चले और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए नियम जारी किए, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुए. पहले जब ये नियम नहीं थे तो बैंक सीधे तौर पर कह देते थे कि लॉकर में रखे किसी भी सामान की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी. अगर लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती है तो वह उसकी भरपाई नहीं करेगा.
ये है नया नियम
नए नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर में रखे सामान को बैंक की लापरवाही के चलते हानि पहुंचती है तो बैंक ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना चुकाएगा. अगर बैंक में चोरी, डकैती, आग लगना या फिर किसी अन्य कारण से लॉकर में रखा सामान क्षतिग्रस्त होता है और उसमें भी बैंक की लापरवाही मिलती है, तो भी उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी.
1 जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट
नया नियम लागू होने के बाद इस साल की पहली तारीख से नया लॉकर एग्रीमेंट भी लागू हो चुका है. यह एग्रीमेंट बैंक और ग्राहक के बीच होगा. नए नियमों के तहत ग्राहक को लॉकर का फायदा उठाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है. RBI के आदेश के मुताबिक, नया लॉकर एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नए लॉकर नियमों के अनुरूप होना चाहिए. बैंकों को यह निर्देश भी दिया गया था कि एग्रीमेंट में किसी तरह की अनुचित शर्त न रखी जाए.