CSD कैंटीन से लेकर मुफ्त इलाज तक... रिटायर जवान की तरह अग्निवीर को नहीं मिलती ये सुविधाएं
देश में एक बार फिर से अग्निवीर जवानों को मुद्दा उठा है.क्या आप जानते हैं कि रेगुलर और अग्निवीर जवानों की सुविधाओं में क्या-क्या अतंर होता है. जानें सुविधाओं के नाम पर अग्निवीर जवानों को क्या मिलता है.
देश की संसद में एक बार फिर से अग्निवीर जवानों का मुद्दा उठा है. दरअसल साल की शुरूआत में बारुदी सुरंग में विस्फोट होने अग्निवीर अजय कुमार सिंह की मौत हो गई थी. जिसपर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके परिजनों को मुआवजे की राशि नहीं दी गई है. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सैन्य जवानों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं और अग्निवीर जवानों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं. जानिए रेगुलर और अग्निवीर जवानों की सुविधाओं में क्या-क्या अंतर है.
अग्निवीर जवान
बता दें कि सेना में अग्निपथ योजना के तहत अब युवाओँ की भर्ती हो रही है. जानकारी के मुताबिक अग्निवीर को 30,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति महीने वेतन दिया जाता है. इसके अलावा इस योजना में एक सेवा निधि अशंदायी पैकेज भी होता है. जिसके तहत अग्निवीर अपनी मासिक परिलब्धियों का 30 प्रतिशत योगदान करते हैं और सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है. वहीं चार साल पूरे होने पर उन्हें पैकेज से लगभग 11.71 लाख रुपये मिलेंगे और इस राशि पर टैक्स भी नहीं लगता है. वहीं अग्निवीरों की ड्यूटी पर मौत हो जाने के मामले में सेवा निधि पैकेज और उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन समेत 1 करोड़ से अधिक की राशि दी जाती है. वहीं विकलांगता की स्थिति में वो सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न या बढ़ी हुई विकलांगता की सीमा के आधार पर 44 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकता है.
रेगुलर जवान शहीद
रेगुलर जवानों को आखिरी सैलरी के बराबर पेंशन दी जाएगी. वहीं ड्यूटी पर दुर्घटनाओं से होनी वाली मौत पर 25 लाख की राशि दी जाएगी. इसके अलावा आतंकवादी और असामाजिक तत्वों के हमलों में जवान की मौत होने पर 25 लाख की राशि दी जाएगी. वहीं सीमा झड़प, समुद्री डाकुओँ समेत अन्य किसी ऑपरेशन में जवान की मौत होन पर 35 लाख की राशि दी जाएगी. उच्च ऊंचाई पर ड्यूटी करने वाले जवानों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौत में 35 लाख रुपये दिये जाएंगे. युद्ध में दुश्मनों की कार्रवाई , जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ऐसी स्थिति में जवान की मौत होने पर 45 लाख की राशि दी जाएगी. इसके अलावा सेना के अनेक वेलफेयर फंड से भी परिवार को कई तरह की रियायतें और सहायता राशि दी जाती हैं.
अग्निवीर वायु
जानकारी के मुताबिक अग्निवीर वायु को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं रेगुलर पूर्व सैनिकों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं अग्निवीर वायु के जवानों को नहीं मिलेगी. वहीं 4 साल काम करने के बाद अग्निवीर जवानों को किसी भी तरह का पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा. इसके अलावा अग्निवीरों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दी जाएगी. उन्हें कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का भी लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि मृत्यु की स्थिति में जवान के परिजनों को अग्निवीर कॉरपस फंड से बीमा राशि दी जाएगी. बता दें कि प्राकृतिक मौत होने पर अग्निवीर जवानों के परिजनों को कुछ भी नहीं मिलेगा. किसी भी जवान की मौत होने पर उसे 48 लाख बीमा राशि मिलेगी. वहीं सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी.
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