पासपोर्ट के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने पर बांग्लादेश की पॉर्न स्टार गिरफ्तार, जानें ऐसा करने पर क्या मिलती है सजा
भारत में रह रही बांग्लादेश की एक पोर्न अभिनेत्री को पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के मामले में गिरफ्तार किया है.क्या आप जानते हैं कि भारत में फर्जी डाक्यूमेंट के मामले में क्या सजा मिलती है.
महाराष्ट्र में पुलिस ने बांग्लादेश की एक पोर्न अभिनेत्री को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक ठाणे क्राइम ब्रांच ने रिया उर्फ आरोही को उनके पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार किया है. रिया एक बांग्लादेशी पोर्न स्टार हैं और महाराष्ट्र में हिंदू बनकर अपने परिवार के साथ रह रही थी. क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने पर किसी आरोपी को क्या सजा मिलती है. आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.
क्या है मामला
बता दें कि महाराष्ट्र में पुलिस ने बांग्लादेश की एक पोर्न अभिनेत्री रिया को गिरफ्तार किया है. रिया बर्डे इंडस्ट्री में पोर्न और सी ग्रेड स्टार है. इंडस्ट्री में रिया को बन्ना शेख और आरोही बर्डे के नाम से जाना जाता है. उल्हासनगर में ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है. इस मामले में रिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 479, 34 और 14 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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पूरे परिवार का फर्जी दस्तावेज
इतना ही नहीं बांग्लादेशी अभिनेत्री रिया पर आरोप है कि वह मूल रूप से बांग्लादेशी है. वह फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपनी मां, भाई और बहन के साथ भारत में अवैध रूप से रह रही थी. बांग्लादेशी होने के बावजूद भारतीय कागजात बनाने के लिए रिया की मां ने अमरावती के एक शख्स से शादी भी की थी. पुलिस ने इस मामले में रिया के अलावा उसकी मां अंजली बर्डे उर्फ रूबी शेख, पिता अरविंद बर्डे, बहन रितू उर्फ मोनी शेख और भाई रविंद्र उर्फ रियाज शेख को भी आरोपी बनाया है.
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पासपोर्ट से छेड़छाड़ की सजा
पासपोर्ट अधिनियम-1967 की धारा 12 में सजा का प्रावधान है. वहीं फर्जी पासपोर्ट बनाने या रखने के मामले में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत कार्रवाई की जाती है. वहीं धारा 12 (1ए) में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं और भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है या फिर अपनी नागरिकता की जानकारी छिपाकर फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवा लेता है या फिर फर्जी पासपोर्ट रखता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है.
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कितने साल की सजा
पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत फर्जी पासपोर्ट के मामले में किसी भी व्यक्ति को एक साल से कम का कारावास नहीं हो सकता है. वहीं इस सजा को पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. यानी एक से पांच साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही कम से कम 10 हजार रुपये और अधिकतम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं कागजात में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में भी पुलिस कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है.
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