सीमा हैदर अगर पाकिस्तान गई तो वहां के कानून के हिसाब से उसे कौन सी सजा मिलेगी? यहां जानिए
पाकिस्तान में कोई महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है तो इसे पाकिस्तानी कानून के हिसाब से व्याभिचार माना जाता है और इस मामले में हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत महिला को मौत की भी सजा हो सकती है.
एक तरभ भारत से अंजू पाकिस्तान चली गईं और अपने प्रेमी से शादी कर लिया तो दूसरी ओर पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गईं और सचिन से शादी कर ली. देखने में ये दोनों केस एक जैसे लगते हैं, हालांकि, इनका अंजाम शायद एक जैसा ना हो. क्योंकि अंजू के भारत आने पर कानूनन रूप से उनके साथ कुछ नहीं होगा, हो सकता है उनका परिवार नाराज हो और ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपने घर परिवार से अलग रहना पड़े. लेकिन अगर सीमा पाकिस्तान गईं तो क्या होगा? क्या वहां उन्हें कानूनी रूप से कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत हैं आप. क्योंकि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सीमा ने जो किया है वो अपराध है और इसकी उसे सजा मिलेगी.
क्या है वहां का कानून?
सीमा के साथ मामला ये है कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं. ऐसे में पहले पति को बिना तलाक दिए जब पाकिस्तान में कोई महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है तो इसे पाकिस्तानी कानून के हिसाब से व्याभिचार माना जाता है और इस मामले में हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत महिला को जेल से लेकर मौत की भी सजा हो सकती है. यानी अगर सीमा हैदर पाकिस्तान गईं तो उन्हें कानून के हिसाब से जेल भेज दिया जाएगा और इसकी भी उम्मीद है कि उन्हें मौत की सजा सुना दी जाए.
पुरुषों के लिए क्या नियम है?
हालांकि, इस मामले में पुरुषों को छूट मिली हुई है. वो किसी भी दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर सकते है. सबसे बड़ी बात कि इसके लिए उन्हें अपनी पहली पत्नी को तलाक देने की भी जरूरत नहीं है. जबकि पाकिस्तान में कोई भी मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती. यानी अगर पाकिस्तान की किसी मुस्लिम लड़की से आपको शादी करनी है तो आपको इसके लिए अपना धर्म बदलना पड़ेगा तभी पाकिस्तान में इस शादी को मान्यता मिलेगी. हालांकि, कुछ मुस्लिम देश हैं दुनिया में जो इस नियम से नहीं चलते और वहां मुस्लिम महिलाओं को किसी भी धर्म के लड़के के साथ शादी करने की आजादी है. इसमें तुर्कीए और ट्यूनीशिया जैसे देश सबसे ऊपर हैं.
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