नए साल के दस्तक से पहले जर्मनी की सरकार ने अपने देश के नौजवानों की मौज- मस्ती को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. जमर्नी के हेल्थ मिनिस्टर कार्ल लॉटरबैक ने बुधवार को एक प्रस्ताव पेश किया है. जिसमें 30 ग्राम भांग रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की बात कही. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अपने प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र किया है कि जवान और यंग जेनरेशन के मनोरंजन के लिए बाजारों में इस पदार्थ की बिक्री की अनुमति देनी चाहिए.
अपने प्रस्ताव में भांग का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव पेश होने के बाद जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश होगा जो भांग को वैधता प्रदान कर रहा है. लॉटरबैक ने कहा कि यह प्रस्ताव यूरोप के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है और यह कानून 2024 से पहले प्रभावी नहीं होंगे.
जमर्नी के हेल्थ मिनिस्टर ने भांग को लेकर क्या कहा:
स्वास्थ्य मंत्री ने अपने प्रस्ताव में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि इस योजना के तहत लोगों को भांग के तीन पौधे उगाने तक की अनुमति होगी साथ ही कोई भी व्यक्ति 20 से 30 ग्राम तक की भांग ही अपने पास रख सकता है.
भांग बेचने के लिए दी जाएगी लाइसेंस
लॉटरबैक आगे कहते हैं,' इस योजना के तहत लाइसेंस मुहैया कराई जाएगी. जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस होगा वहीं भांग की खेती कर पाएंगे और वही भांग बेच भी पाएंगे. ऐसे करके यूरोप में भांग की कालाबाजारी से भी निपटने का प्लान है.'
2024 तक पारित हो सकता है कानून
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी भी इस कानून को पारित करने की प्रक्रिया में कई मुश्किलें हैं. जर्मनी के तीन गठबंधन दल अब यह आकलन करेंगे कि क्या इस योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य किया जाएगा. साथ ही इस को कानून का ड्राफ्ट इस तरीके से तैयार करना है ताकि इसे अतराष्ट्रीय कानून भी वैध करार दे.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा,'मैं अपनी तरफ से यह विश्वास दिल सकता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 2024 तक इस कानून को हम पारित कर सकेंगे.' लॉटरबैक आगे कहते हैं, यूरोपीय संघ में अब तक केवल माल्टा ऐसा देश है जिसने भांग बेचने और खपत के कानून को वैध किए हुए है. वहीं नीदरलैंड में कॉफी की दुकानों में कम मात्रा में भांग की बिक्री की अनुमति है.
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