इन दिनों खतरनाक कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. देश की कई क्षेत्रों से लोगों पर कुत्तों के अटैक करने की खबरें आ रही हैं. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद केंद्र सरकार खतरनाक कुत्तों के पालने पर एक्शन मोड में है. केंद्र सरकार ने ऐसे खतरनाक कुत्तों, जिनमें पिटबुल, रॉटवीलर, टेरियर, वोल्फ डॉग और मैस्टिफ्स शामिल हैं. इनके आयात, ब्रीडिंग और खरीद-फ़रोख्त पर रोक लगाने के लिए राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार अपने राज्य में स्थानीय निकायों से बात करके इस पर प्रतिबंंध लागू करवाएं.
जिनके पास खतरनाक कुत्ते हैं उनका क्या होगा?
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो तीन महीने के अंदर सभी स्टेकहोल्डर्स से बात कर फैसला लें. ऐसे में जिन लोगों के पास पहले से इन प्रजाति के कुत्ते हैं, उनको भी स्टेरिलाइजिंग करने पर जोर दिया गया है, ताकि वो ब्रीडिंग ना कर सकें. जिन प्रजातियों को प्रतिबंध करने की बात की गई है, उनमें लगभग दो दर्जन खतरनाक प्रजाति के कुत्ते शामिल हैं. जिनमें पिटबुल और रोटविलर जैसे डॉग्स भी शामिल हैं.
क्यों उठाया जा रहा ये कदम?
पिछलेे दिनों देश केे कई हिस्सों से पालतू कुत्तों के हमले के मामले तेजी से बढ़े हैं. राजधानी सेे लेेकर केेरल तक में कुत्तों के हमले बढ़ने की खबरें सामनेे आईं हैं. पिछलेे साल भी कई जगहों पर कुत्तों के काटने और उनके काटने से लोगों की मौत तक की घटनाएं हुई थीं.
लगातार सामनेे आ रहीं इन घटनाओं के बाद दिल्ली हाईकोर्ट नेे खतरनाक कुत्तों को रखनेे पर जरूरी आदेश जारी करते हुए पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के मुद्दे पर अदालत ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा था. अब सरकार इन कुत्तों को लेकर एक्शन मोड में है.
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