जब फिल्म टैक्स फ्री होती है तो क्या टिकट के रेट भी कम हो जाते हैं? कितनी हो जाती है सस्ती?
The Kerala Story Tax Free: द केरला स्टोरी फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है. फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद सवाल है कि आखिर टैक्स फ्री हो जाने से टिकट के रेट कितने कम हो सकते हैं?
फिल्म 'द केरल स्टोरी' अपने विरोध और समर्थन की वजह चर्चा में हैं. फिल्म का एक वर्ग समर्थन कर रहा है तो कई राज्यों में इसे देखने की अपील की जा रही है. इसी बीच, देश के कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों की सरकार ने फिल्म से एंटरटेनमेंट टैक्स हटाने की घोषणा की है. हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने फिल्म पर बैन भी लगाया है. फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने और टैक्स फ्री करने की डिमांड को लेकर सवाल उठता है कि आखिर टैक्स फ्री होने से फिल्म पर क्या असर पड़ता है.
क्या आप जानते हैं जब फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है तो टिकट पर क्या असर पड़ता है और फिल्म टिकट कितनी सस्ती हो जाती है. क्या इससे फिल्म की कमाई पर असर पड़ता है... तो जानते हैं इन सवालों के जवाब...
कौनसा टैक्स होता है फ्री?
दरअसल, पहले जब भी किसी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता था, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स हटाया जाता था. लेकिन, अब जीएसटी की व्यवस्था आने के बाद से फिल्म टिकट पर सिर्फ जीएसटी लगता है. जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, जिसमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी शामिल है. ऐसे में जब राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो वो अपना सीजीएसटी लेने से मना कर देती है या उसे माफ कर देती है. इससे जो भी हिस्सा सीजीएसटी का होता है, उसे माफ कर दिया जाता है और इतनी टिकट सस्ती हो जाती है.
बता दें कि अगर किसी थिएटर के टिकट की कीमत/एडमिशन रेट 100 रुपए से कम है, तो उसकी टिकट पर 12 परसेंट जीएसटी लगता है. लेकिन 100 रुपये से ज्यादा प्राइज वाली टिकट का जीएसटी स्लैब अलग है और 100 रुपये से ज्यादा टिकट वाली 18 परसेंट GST चार्ज किया जाएगा. वैसे अधिकतर फिल्म की टिकट 100 रुपये से ज्यादा होती है तो टैक्स 18 फीसदी लगता है. इस 18 फीसदी टैक्स में आधा टैक्स राज्य सरकार और आधा केंद्र सरकार का होता है. इसके बाद राज्य सरकार अपना 9 फीसदी हिस्सा माफ कर देती है.
कितनी सस्ती होती है टिकट?
अगर टिकट के हिसाब से देखें तो एक टिकट पर जो टैक्स लग रहा था, वो टैक्स आधा हो जाता है. इससे टिकट सस्ती हो जाती है. अगर टिकट का बेस प्राइस 400 रुपये का है तो सभी टैक्स लगाकर टिकट 464 रुपये का होगा. वहीं टैक्स फ्री होने पर टिकट पर 436 रुपये देने होंगे. इससे दर्शकों के 36 रुपये बचेंगे. सेंट्रल जीएसटी के तौर पर टैक्स दर्शकों को देना ही होता है.
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