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किस साल से मानी जाएगी सीएए की कटऑफ, कैसे होगी दूसरे देश के नागरिकों की पहचान?

CAA Rules: केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पूरे भारत में लागू कर दिया है. चलिए जानते हैं  सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत किस साल को आधार मानकर नागरिकता दी जाएगी. 

CAA Rules: केंद्र सरकार ने आज यानी 11 मार्च 2024 से पूरे भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA लागू कर दिया है. दिसंबर 2019 में इस एक्ट को सरकार द्वारा पारित किया गया था. जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद इसे लागू किया जाना था. लेकिन देशभर में इसका काफी विरोध हुआ. जिसके चलते स्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि इसे लागू किया जा सके. लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पूरे भारत में लागू कर दिया है. चलिए जानते हैं  सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत किस साल को  आधार मानकर नागरिकता दी जाएगी. 

साल 2014 है कट ऑफ ईयर

केंद्र सरकार ने जब नागरिकता संशोधन कानून में बदलाव किए थे. तो उस दौरान नियमों को लेकर सरकार ने घोषणा कर दी थी. सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत तीन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है. जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है. CAA के नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक इन तीन मुस्लिम देशों से जो भी अल्पसंख्यक भारत में रह रहा है, आकर रहने लगा है. उसे ही इस एक्ट के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी. यानी कि सरकार ने इस एक्ट को लागू करने के लिए साल 2014 को आधार माना है. 

2014 के बाद जो अल्पसंख्यक आए उन्हें कैसे मिलेगी नागरिकता?

सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2014 से पहले तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक लोग भारत में रह रहे हैं. उन्हें अब इस एक्ट के लागू होने के बाद नागरिकता दे दी जाएगी. लेकिन जो लोग 2014 के बाद आए हैं उन लोगों को लेकर सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है फिलहाल. उन लोगों को सामान्य तरीके से चली आ रही भारत की नागरिकता लेने के कानून की प्रकिया से ही अप्लाई करना होगा. 

यह भी पढ़ें: भारत में आज से लागू हुआ सीएए, अब इन लोगों को इस तरह मिल जाएगी भारत की नागरिकता

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