आपके आस-पास ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन में यात्रा के दौरान मिलने वाले तौलिया और चादर को घर लाया होगा. ज्यादातर लोग इसे मजे के लिए करते हैं और घर आकर शेखी बघारते हैं कि 'देखो हम इसे उठा लाए'... लेकिन अब अगर ऐसा किया तो आपको जेल हो सकती है और इसके साथ भारी जुर्माना भी लग सकता है. तो चलिए इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ट्रेन से कोई सामान चोरी किया तो आपको कितनी सजा होगी.


क्या कहता है रेलवे का कानून


रेलवे का सामान अगर आप चुराते हैं तो आपको सजा देने के लिए रेलवे के पास एक कानून है, जिसकी मदद से भारतीय रेलवे आपको सजा दिलवा सकता है. ये कानून है रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966. इस एक्ट के मुताबिक अगर आप रेलवे की कोई भी प्रॉपर्टी चुराते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. आप पर इस जुर्म के लिए एक साल की सजा और एक हजार का जुर्माना लग सकता है. कई बार दोनों लग जाता है, यानी आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है और सजा भी काटनी पड़ती है. वहीं अधिकतम सजा की बात करें तो ये 5 साल की है.


कितना सामान हो चुका चोरी


आपको बता दें पश्चिम रेलवे जोन की ओर से पिछले साल एक आंकड़ा जारी किया गया था जिसके मुताबिक साल 2017 से 2018 के बीच 1.95 लाख तौलिया, 81,776 चादरें, 5,038 तकिये और 7,543 कंबल चोरी हुए थे. सोचिए जिस देश में लोग रेलवे से तौलिया, चादर और तकिया चुरा ले जा रहे हैं...वहां क्या ही विकास होगा. हालांकि, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद अगर आपके आस पास कोई ऐसा करते हुए दिखाई दे तो उसे जरूर बताएं कि ये कितना बड़ा जुर्म है और इसे करने के बाद आपको लंबी सजा हो सकती है.


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