देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव हो चुका है. 1 जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम देशभर में लागू हो गए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, जिसके कारण अब अगर किसी को फोन कोई अपराधी छिनता है, तो उसे बीएनएस तहत न्याय मिलेगा. जानिए आखिर बीएनएस क्या है और इसके जरिए किसी को न्याय कैसे मिलेगा. 


नए कानून


बता दें कि 1 जुलाई लागू हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम हैं. इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनयम की जगह ली है. गौरतलब है कि 12 दिसंबर, 2023 को इन तीन कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था. 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुआ था. 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी. वहीं 24 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि तीन नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे.1 जुलाई से देशभर में तीन कानून प्रभावी हो गए हैं. 


फोन छिनना


देशभर में फोन छिनने के अपराध हर दिन बढ़ रह रहे थे. लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद पुलिस ने बदमाशों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. पुलिस अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 और 112 (2) के तहत केस दर्ज करना शुरू कर दिया है. बता दें कि लूटपाट, चोरी, स्नैचिंग के अलावा अन्य किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देने पर इन कानून के मुताबिक सजा होगी. एक अधिकारी ने बताया कि बीएनएस की धारा 112 काफी मजबूत है. इसके लगने के बाद आरोपी लंबे समय तक जेल में रहेगा. 


बीएनएस में नए अपराध क्या? 


मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध,आर्थिक अपराध,आतंकवादी कृत्य, आतंकवाद-संबंधी कृत्य,सामुदायिक सेवा,छोटे संगठित अपराध,शादी का झूठा वादा,देश के विरुद्ध अपराध, घृणित अपराध,हिट एंड रन दंड, चिकित्सा लापरवाही,महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा समेत कई अन्य अपराधों को बीएनएस में जोड़ा गया है और इनके लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है.


 स्नैचिंग


बता दें कि स्नैचिंग के लिए नए कानून में छिनैती को नया अपराध परिभाषित किया गया है. नया कानून इसे किसी गिरोह या गिरोह के सदस्य या यहां तक कि गिरोह से जुड़े नहीं किसी व्यक्ति द्वारा चेन या मोबाइल फोन छीनने के रूप में परिभाषित करता है. धारा 304(1) में परिभाषित स्नैचिंग भी चोरी से अलग एक 'नया' अपराध है. बीएनएस की धारा 304(2) में प्रावधान है कि जो कोई भी छीना-झपटी करेगा, उसे तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा. 


ये भी पढ़ें: Anant Ambani-Radhika Merchant Wedding: क्या होती है मामेरू सेरेमनी, जिससे हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की शुरुआत?