लोकसभा चुनाव के लिए बंटने लग गई टिकटें, जानिए क्या होती है ये टिकट
देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है. लेकिन क्या आज जानते हैं कि चुनाव के दौरान मिलने वाला टिकट कैसा होता है? आज हम आपको बताएंगे कि उम्मीदवारों को कैसा टिकट मिलता है.
देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से बीते शनिवार को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को मिलने वाले टिकट में क्या होता है. क्या असल में उम्मीदवारों को कोई टिकट मिलती है? आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे.
लोकसभा के लिए टिकट
चुनाव आने के तुरंत बाद आप सभी लोग टिकट की बात सुनते होंगे. सोशल मीडिया से लेकर शहर-शहर में टिकट और उम्मीदवारों की बात होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टिकट कैसा होता है. दरअसल चुनाव में मिलने वाला टिकट कोई टिकट नहीं एक फॉर्म होता है. इस फॉर्म को फॉर्म बी कहते हैं. फॉर्म बी में कोई भी पार्टी चुनावों में जिसे उम्मीदवार बनाती है, उसका नाम और एक वैकल्पिक उम्मीदवार का नाम पता लिखती है. इस फॉर्म के नीचे पार्टी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं, यही पार्टी का टिकट कहलाता है. इसके अलावा फॉर्म बी के साथ फॉर्म ए भी होता है, जिसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष को उम्मीदवार नामांकित करने के लिए अधिकृत करता है. बता दें कि आम बोलचाल में टिकट कहे जाने वाले फॉर्म बी के साथ फॉर्म ए को भी नामांकन भरते समय रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाना होता है. दोनों फॉर्म एक साथ नामांकन भरने की अंतिम तारीख तक जमा करवाना होता है.
पार्टी की सील
जानकारी के मुताबिक सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म बी पर पार्टी के चुनाव चिह्न का ठप्पा लगता है. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर के नीचे पार्टी की सील लगती है. पार्टियां चुनावों में उम्मीदवार तो घोषित कर देती हैं, लेकिन फॉर्म बी और ए ऑब्जर्वर के साथ नामांकन के एक-दो दिन पहले भिजवाती हैं.
लोकसभा चुनाव
आगामी महीने में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं. हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया है. लेकिन अनुमान के मुताबिक अप्रैल या मई महीने में चुनाव होना तय है. बता दें कि लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के मुताबिक उम्मीदवार की उम्र 25 साल होनी चाहिए. इसके बाद सबसे पहले आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर कर जमा करना पड़ता है. इसके अलावा लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को ₹25000 की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है. बता दें कि अगर उम्मीदवार को क्षेत्र कुल डाले गए वोटों का छटवां हिस्सा नहीं मिलता है, तो ये राशि जमा हो जाती है.
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