कटे-फटे नोटों को बदलवाने के लिए क्या है आरबीआई के नियम और एक बार में कितनेे नोट बदलवा सकते हैं आप? जानें
आपके पास कोई कटा-फटा नोट है और वो मार्केट में चल नहीं पा रहा है तो आप उसे आरबीआई में बदलवा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.
आमतौर पर बाजार में सब्जी लेते समय या किसी अन्य चीज की खरीददारी करते समय हमारे पास आमतौर पर कटे-फटे नोट आ जाते हैं. कई बार हमसे ही गलती से नोट कट या फट जाता है. कई बार गलती है नोट जल भी जाता है. ऐसे में वो नोट बाजार में नहीं चलाया जा सकता. ऐसी स्थिति में आप उस नोट को आरबीआई में बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी बैंक आपको नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है. तो चलिए जानते हैं क्या हैं इसके नियम.
कैसे बदलवा सकते हैं कटा-फटा नोट?
यदि आपके पास जले या कटे नोट हैं तो आप उन्हें अपने पास की बैंक में नहीं बदलवा सकते. इसके लिए आपको आरबीआई जाना होगा. आरबीआई आपपके नोटों की जांच करने के बाद खुद इस बात का फैसला करता है कि नोट खुद जलेे या फटे हुए हैं या गलती से आपके पास आए हैं. जिसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे.
एकसाथ कितने नोट बदलवा सकते हैं आप?
यदि आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं तो बता दें कि एक समय में आप 20 नोट बदलवा सकते हैं. जिनकी कीमत 5 हजार रुपए तक हो सकती है. यदि आपको इससे ज्यादा नोट बदलवाना है तो उसका प्रोसेस अलग है और उसके लिए आपको कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है.
नकली नोट बदले जा सकते हैं?
यदि आपके पास गलती से कोई नकली नोट आ गया है और आप उसे आरबीआई से बदलवाना चाहते हैं तो बता दें कि इस स्थिति में आरबीआई से आप नोट नहीं बदलवा सकते. नगली नोट बदलनेे का आरबीआई में कोई प्रावधान नहीं है. इस तरह आप कटे-फटे या जले नोटों को तो आरबीआई में जाकर बदलवा सकते हैं लेकिन नकली नोटों को नहीं.
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