कनाडा में जॉब छोड़ने के क्या हैं नियम, कितने दिन पहले देना पड़ता है नोटिस?
कनाडा में अब भारतीयों को पीआर लेना मुश्किल होगा. क्योंकि सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किया है, इससे नौकरी पर भी असर पड़ेगा. जानिए कनाडा में नौकरी को लेकर कितने दिन नोटिस पीरियड का नियम है.
कनाडा सरकार बीते कुछ समय से भारतीयों को लेकर सख्त नियम अपना रही है. जिससे अब कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी (पीआर) हासिल करना काफी मुश्किल होने वाला है. इतना ही नहीं वहां पर नौकरी करने वाले भारतीयों पर भी खतरा मंडरा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा में नौकरी छोड़ने से पहले कितने दिन नोटिस पीरियड सर्व करना होता है. आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.
कनाडा में पीआर लेना मुश्किल
कनाडा में अब भारतीयों को परमानेंट रेजिडेंसी (पीआर) हासिल करना काफी मुश्किल होने वाला है. इतना ही नहीं वहां पर नौकरी करने वाले भारतीयों को भी मुश्किल होगी. दरअसल कनाडाई सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एक बड़ा बदलाव कर दिया है. बता दें कि एक्सप्रेस एंट्री एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल कनाडाई सरकार स्किल वर्कर्स की तरफ से परमारेंट रेजिडेंट के लिए दिए गए एप्लिकेशन को मैनेज करने के लिए करती है. इसमें लोगों को उनकी डिग्री, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से प्वाइंट्स मिलते हैं.
क्या होता है एलएमआईए
बता दें कि एलएमआईए वह डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिये कंपनी यह साबित करती है कि उसे जॉब के लिए कनाडाई कर्मचारी नहीं मिल रहा है. इसलिए वो अब उसे विदेशी वर्कर रख रही है. ऐसे में कनाडा में गए लोग बहुत आसानी से एलएमआईए के जरिए वर्क परमिट हासिल कर लेते थे. एलएमआईए के जरिए कनाडा की पीआर लेते समय उनको स्कोर में 50 अंक अतिरिक्त मिलते थे. लेकिन अब एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के जरिये परमानेंट रेजिडेंसी उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जिनका सीआरएस स्कोर अच्छा होता है। वर्क एक्सपीरियंस, अंग्रेजी भाषा पर पकड़, उम्र, एजुकेशनल क्वालीफिकेशन जैसे फैक्टर्स के आधार पर सीआरएस स्कोर बढ़ता जाता है.
नौकरी को लेकर क्या है नियम
कनाडा में बड़ी संख्या भारतीय जाकर नौकरी करते हैं. इतना ही नहीं भारत की तुलना में वहां पर उन्हें अच्छा पैकेज भी मिलता है. यही कारण है कि बहुत सारे भारतीयों की पहली पसंद कनाडा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कनाडा में नौकरी छोड़ने को लेकर क्या नियम है और कितने दिनों का नोटिस पीरियड होता है.
नोटिस पीरियड को लेकर ये है नियम
बता दं कि कनाडा में नौकरी छोड़ते समय, सामान्य तौर पर दो सप्ताह का नोटिस देना होता है. हालांकि यह कानूनी ज़रूरत नहीं है. अगर आपके रोज़गार अनुबंध में नोटिस देने की अवधि बताई गई है, तो उसी के मुताबिक आपको नोटिस देना होगा. आसान भाषा में कनाडा में नोटिस पीरियड को लेकर बहुत सख्त नियम नहीं है.
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