दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव से पहले पैसे बांटने का आरोप लगाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में कैश बांटने को लेकर क्या नियम हैं.


आप ने बीजेपी पर लगाया आरोप


आप नेता और दिल्ली की सीएम आतिशी ने हाल में ही मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर बड़ा तीखा हमला किया है. आतिशी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, उस इलाके में बीजेपी पैसे बांट रही है. उन्होंने इस दौरान बीजेपी नेता परवेश वर्मा का नाम लेकर आरोप लगाया है. सीएम आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को 11-11 सौ रुपये दिए हैं.


नहीं बांट सकते हैं पैसा


चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई भी नेता चुनाव के समय पैसा नहीं बांट सकता है. हर कोई नेता पैसा,शराब या अन्य किसी तरह का गिफ्ट चुनाव से पहले बांटते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है. इतना ही नहीं जांच के दौरान सबूत पक्का होने पर उस उम्मीदवार का नामांकन भी कैंसिल कर दिया जाता है. चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत कर सकते हैं.


चुनाव आयोग से कर सकते हैं शिकायत


चुनाव आयोग के मुताबिक अगर कोई नेता बाहुबल, पैसा, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो नागरिक उसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर सकते हैं. इसके लिए cVigil ऐप भी है. चुनाव आयोग के मुताबिक अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए पैसा देता है और उसकी फोटो-वीडियो समेत कोई अन्य सबूत अगर चुनाव आयोग तक पहुंचता है, तो उस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकती है.


चुनावी उपहार पर भी रोक


जानकारी के मुताबिक अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए गिफ्ट देती है, तो ये कानूनी जुर्म है. बता दें कि आचार संहिता के नियमों के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी वोटर्स को महंगे गिफ्ट या उपहार नहीं दे सकता है. इतना ही नहीं ऐसे उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है. वहीं जांच के दौरान चुनावी गिफ्ट मिलने पर जब्त भी किया जा सकता है और पार्टी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.


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