Loudspeaker Rules: हमारे देश में अक्सर जब कोई धार्मिक कार्य किया जाता है तब लाउडस्पीकर खूब सुनाई देता है. नेताओं की रैलियों में भी लाउडस्पीकर खूब बजता है. कहीं-कहीं लाउड स्पीकर का लोग आनंद लेते हैं. तो कहीं-कहीं इससे काफी परेशानी भी होती है. इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने साल 2000 में नॉइज पॉल्युशन नियम बनाए हैं. जिनमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम तय किए हैं. इन नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसपर कारवाई की जाती है.
हाल ही में मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है. नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया है. इस आदेश के मुताबिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला देते हुए ये आदेश दिया गया है. आइए जानते हैं भारत में क्या है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नियम कानून.
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर किस विभाग से अनुमति लेनी होती है
पहले जब घर में या बाहर किसी का कोई कार्यक्रम होता था. तब बेझिजक होकर सारी रात लाउडस्पीकर बजाया जाता था. शहरों में ऐसा कम होता था लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ऐसा देखने को मिलता था. लेकिन अब कोई बिना प्रशासन की लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. यानी अब किसी को अगर अपने कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है तो वहाँ के लोकल प्रशासन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी.
धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति के लिए क्या क्या शर्तें हैं
सामान्य तौर पर लाउडस्पीकर कहीं भी इस्तेमाल किया जाए. वहाँ के लोकल प्रशासन इसके लिए लिखित में मंजूरी लेना अनिवार्य है. धार्मिक स्थलों में भी इसी प्रक्रिया के तहत अनुमति मिलती है. लेकिन प्रशासन अगर चाहे तो सामान्यतः जहाँ सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की छूट है. धार्मिक स्थलों के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है. यानी अगर 10 बजे तक सामान्य तौर पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल होते हैं तो वहीं धार्मिक स्थलों पर ये अवधि रात्रि 12 बजे तक बढ़ाई जा सकती है. हालांकि इसकी अनुमति साल में सिर्फ 15 दिनों के लिए ही मिल सकती है.
कहां कहां पर यानी किन स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की रोक होती है
नॉइज़ पॉल्युशन (रेग्युलेशन एवं कंट्रोल) रुल्स, 2000 के नियमों के अंतर्गत. देश में कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की सख्त मनाही है. साइलेंस जोन के अंतर्गत आने वाले स्थलों के100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. साइलेंस जोन में अस्पताल, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थान इत्यादि शामिल हैं. यदि कोई यहाँ लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो वो सजा पा सकता है.
रात में कितने बजे से लेकर सुबह कितने बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही होती है
सरकारी नियमों मुताबिक लाउडस्पीकर बजाने के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की गई है. उसी अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है. सुबह 6 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है. लेकिन रात 10 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6 बजे तक इसपर पाबंदी है. अगर इस दौरान किसी ने इसका इस्तेमाल किया तो उसपर कानूनी कारवाई की जा सकती है.