कई जगहों पर लोग काला जादू करते हैं. भारत के असम राज्य का मायोंग भी इसके लिए फेमस है. लेकिन क्या काला जादू वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है. आज हम आपको ब्लैक मैजिक एक्ट के बारे में बताएंगे. जानिए इस एक्ट के तहत किस तरह के जुर्म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.  


ब्लैक मैजिक एक्ट


इन दिनों सोशल मीडिया पर ब्लैक मैजिक एक्ट का खूब जिक्र हो रहा है. दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लोकसभा चुनाव में उनके एक बयान पर पुणे में ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत शिकायत दर्ज की गई है. जानिए आखिर महाराष्ट्र का काला जादू अधिनियम 2013 क्या है. 


बता दें कि भारत में जादू-टोना या काला जादू रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है. लेकिन कई राज्यों में इसके खिलाफ अलग से कानून बनाए गए हैं. इसी तरह महाराष्ट्र में Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013 है. जानकारी के मुताबिक इस कानून में कुल 12 क्लॉज़ हैं,इसी कानून के तहत राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.


क्या था राहुल गांधी बयान


लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जनता से कहा था कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर महीने की पहली तारीख को गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे. शिकायकर्ता आरती सचिन कोंड्रे ने दावा किया कि राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान कहा था 1 जुलाई की सुबह  सभी गरीब भारतीय अपने बैंक खाते की जांच करेंगे और जादू से  आप सभी को ₹8,500 मिलेंगे.
क्या है महाराष्ट्र का ब्लैक मैजिक एक्ट?
• महाराष्ट्र के ब्लैक मैजिक कानून में कुल 12 क्लॉज़ हैं. ये सभी अलग-अलग अपराधों की पहचान करते हैं. इसमें किसी व्यक्ति द्वारा तथाकथित चमत्कार करके धन कमाना जुर्म है. 
• इसके अलावा कोई भी अमानवीय, दुष्ट एवं अघोरी कृत्य और काला जादू करना जुर्म है.
• इसके अलावा भूत भगाने के नाम पर किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर मारना और किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट देना भी जुर्म है. 
• इसके अलावा भूत बुलाने की धमकी देकर आम जनता के मन में दहशत पैदा करना और कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने पर किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार लेने से रोकना और उसे मंत्र-तंत्र जैसा इलाज देना जुर्म है. 
• इसके अलावा किसी भी केस में अंगुलियों से सर्जरी करने का दावा करना  या गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना और आम जनता को उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां के बारे में बताकर धन उगाही करना भी जुर्म है. 


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