Exit Poll: क्या होता है एग्जिट पोल? दूसरे देशों में चुनाव के बाद एग्जिट पोल को लेकर क्या हैं नियम
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज यानी 1 जून के दिन आखिरी चरण का मतदान शाम 6.30 बजे समाप्त हो चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल दिखाया जाता है, उसको लेकर क्या नियम हैं.
भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें यानी आखिरी चरण के लिए मतदान आज यानी 1 जून के दिन समाप्त हो चुका है. मतदान खत्म होने के साथ खबरों में आपको चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल दिखना शुरू हो चुके होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं एग्जिट पोल क्या होता है और भारत के अलावा दूसरे देशों में एग्जिट पोल को लेकर क्या नियम हैं.
एग्जिट पोल
बता दें कि एग्ज़िट पोल चुनाव के बाद का एक सर्वेक्षण प्रकिया होती है. एग्जिट पोल के जरिए न्यूज चैनल और अलग-अलग एजेंसी प्रत्याशित विजेताओं और उनकी जीत के अंतर की भविष्यवाणी करते हैं. हालांकि ये पूर्वानुमान वोटिंग के बाद सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए वोटर्स फीडबैक पर आधारित होता है. हालांकि ये सच है कि एग्जिट पोल हमेशा सही होगा ये जरूरी नहीं है.
भारत में शुरू हुआ एग्जिट पोल
अब कई बार ये सवाल सामने आता है कि भारत में पहला एग्ज़िट पोल कब शुरू हुआ था. जानकारी के मुताबिक भारत में 1957 में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने दूसरे लोकसभा चुनावों के दौरान एक पोस्ट-पोल सर्वेक्षण किया था.
भारत में एग्जिट पोल को लेकर नियम
भारत में पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ सख्त नियम लेकर आए हैं. दरअसल भारत में कुछ साल पहले तक चुनावी चरणों के बीच में मीडिया के एग्जिट पोल दिखाने के बाद जब शिकायतें आने लगी थी, तो चुनाव आयोग ने इस पर गाइडलाइंस जारी किया था. जिसके मुताबिक कोई भी संस्था आखिरी चरण के चुनाव के बाद ही एक्जिट पोल का टेलीकास्ट कर सकता है. इससे पहले एग्जिट पोल के बारे में बात करने पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है.
क्या हैं नियम
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी गाइसलाइंस के मुताबिक अंतिम वोट डाले जाने के 30 मिनट बाद एग्जिट पोल को टीवी चैनल्स पर दिखाया जा सकता है. वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें पब्लिश करने की अनुमति है. इन नियमों के मुताबिक एग्जिट पोल डेटा 1 जून को शाम 6:30 बजे से पहले जारी नहीं किया जा सकता था. आपने देखा होगा शाम के बाद ही सभी टीवी चैनल ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया है.
कई देशों में एग्जिट पोल प्रतिबंधित
क्या भारत के अलावा बाकी देशों के चुनाव में भी एग्जिट पोल दिखाया जाता है? बता दें कि कई ऐसे देश हैं, जहां एग्जिटल पोल प्रतिबंधित है. बता दें कि यूरोप के 16 देशों में किसी भी माध्यम से ओपिनियन पोल की रिपोर्टिंग प्रतिबंधित है.
• फ्रांस में वोटिंग के दिन के 24 घंटे पहले आप चुनाव को लेकर किसी भी तरह ओपिनियन रिपोर्ट्स नहीं कर सकते हैं. हालांकि फ्रांस में पहले ये बैन 07 दिनों का था. लेकिन बाद एक कोर्ट ने इसे 24 घंटे तक सीमित कर दिया था.
• ब्रिटेन में ओपिनियन पोल को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे तब तक नहीं दे सकते हैं, जब तक वोटिंग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती है. जैसे भारत में नियम हैं.
• अमेरिका में ओपिनियन पोल्स तो कभी भी दे सकते हैं. लेकिन एग्जिट पोल पर नतीजे वहां भी चुनाव में मतदान पूरी तरह खत्म होने के बाद ही मीडिया बता सकती है.
• जर्मनी में चुनावी मतदान से पहले तो एग्जिट पोल्स को अपराध माना जाता है.
• बुल्गारिया में चुनाव के दिन एग्जिट पोल के नतीजे देना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है. ऐसा नहीं किया जा सकता है.
• सिंगापुर में तो एग्जिट पोल पूरी तरह से बैन है. वहां चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित करना अपराध है. इसके अलावा इटली, स्लोवाकिया और लक्जमबर्ग में किसी भी तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनाव के 07 दिनों पहले बैन हो जाता है.
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