क्या होता है ग्रैप 3? बढ़ते प्रदूषण के बाद सरकार ने किया लागू
Grap 3: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ग्रैप-3 लागू करने का आदेश जारी किया है. आइए समझते हैं कि यह क्या होता है और इसे लागू करने के बाद क्या असर पड़ता है.
Grap 3: दिल्ली में तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है. सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है. उसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं. अब तो ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों को रोक दिया क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने डीजल से चलने वाले ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.
ग्रैप 3 के तहत उठाया गया ये कदम
यह उपाय जीआरएपी के चरण III का हिस्सा है, जो केंद्र की वायु प्रदूषण प्रबंधन रणनीति है जिसे सर्दियों के मौसम के दौरान पूरे क्षेत्र में लागू किया जाता है. बता दें कि आज शाम 5 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 402 था. क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के उपाय तैयार करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की जांच के लिए एक बैठक के दौरान कहा कि खराब मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की उम्मीद है.
अभी एक और स्टेज बाकी
बता दें कि GRAP को चार चरणों में विभाजित किया जाता है. 'खराब' (AQI 201-300), 'बहुत खराब' (AQI 301-400), 'गंभीर' (AQI 401-450), और 'गंभीर प्लस' (AQI >450). जीआरएपी स्टेज III में महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं खनन और पत्थर तोड़ने के कार्यों को छोड़कर सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों को पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता होती है. यह दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ डीजल से चलने वाले ट्रकों, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों (महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने वालों को छोड़कर) के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाता है.
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