क्या अपने Pet को विदेश घुमाने ले जा सकते हैं? जवाब है 'हां', बस जान लीजिए ये जरूरी बातें
आपने शायद अबतक इंसानों के पासपोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको पेट पासपोर्ट के बारे में बताएंगे. यह किसी भी पालतू जानवर की विदेश यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है.
What is Pet Passport: बहुत से लोगों को कुत्ते, बिल्ली या फिर कुछ अन्य जानवर पालने का शौक होता है. वो उन्हे अपने घर का सदस्य मानते हैं. समस्या तब आती है, जब पूरा परिवार कहीं घूमने ने लिए जाता है और अपने कुत्ते या बिल्ली को घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है. हालांकि, कुछ लोग पेट्स को अपने साथ ही ले जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब आप देश में ही कहीं घूमने जा रहे हों. बहुत बार लोग विदेश घूमने जाते हैं और वो अपने कुत्ते को भी साथ ले जाना चाहते हैं. हालांकि, ऐसा करने के लिए आपको Pet Passport के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप अपने पेट को अपने साथ विदेश नहीं ले जा सकते हैं.
आपने शायद अबतक इंसानों के पासपोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको पेट पासपोर्ट के बारे में बताएंगे. यह किसी भी पालतू जानवर की विदेश यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है. कई ऐसे देश हैं जो बिना पासपोर्ट के भी जानवरों की एंट्री कर लेते हैं, लेकिन कुछ देशों में यह बहुत आवश्यक होता है.
वाराणसी का 'मोती' जाएगा इटली
हाल ही में वाराणसी से एक ऐसा ही मामला काफी सुर्खियों में छाया हुआ है. यहां गालियों में घूमने वाले एक स्ट्रीट डॉग मोती, वाराणसी से इटली की सैर करेगा. पिछले दस सालों से इटैलियन लेखक वारा लेजारेटी ने इसे अपना पालतू बनाया है. इसके प्रशिक्षण और आवश्यक कागजात का काम भी पूरा हो चुका है. उसका पासपोर्ट भी तैयार है, जो मोती के विदेश जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
पेट पासपोर्ट क्या होता है?
अगर आप अपने पालतू जानवर को विदेश ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास पेट पासपोर्ट होना जरूरी होगा. यह एक दस्तावेज़ है, जिसमें पालतू जानवर के बारे में सारी जानकारी दर्ज होती है. इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच पशुओं की यात्रा को आसान बनाना है. कुछ देशों में पशुओं के लिए आधिकारिक पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्हें संबंधित देश को अपने पालतू जानवर के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है और संबंधित दस्तावेज़ प्रदान करने होते हैं.
पासपोर्ट कैसा होता है?
यह एक कागज़ या छोटी पुस्तिका के रूप में हो सकता है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक माइक्रोचिप का नंबर होता है, जो विदेश यात्रा करते समय पालतू जानवर के गले में या आवश्यकता पड़ने पर स्किन के अंदर लगाया जाता है. यह उसकी प्रमुख पहचान होती है. इसके अलावा, पासपोर्ट में दर्ज होता है कि पालतू जानवर को रेबीज का इंजेक्शन कब और कितने दिन पहले लगा है. यह खास बात है कि पेट पासपोर्ट को केवल प्राप्त पशु चिकित्सक ही जारी कर सकते हैं.
पेट पासपोर्ट के लिए ये हैं सबसे जरूरी शर्तें
- Pet Passport बनवाने की पहली शर्त माइक्रोचिप लगवाना है, जो जानवर की प्रमुख पहचान होती है.
- रेबीज टीकाकरण की तारीख और रेबीज एंटीबॉडी की जांच रिपोर्ट.
- पिस्सू, किल्नी और अन्य कीटाणुओं के उपचार के प्रमाण पत्र.
- पशु चिकित्सक की पुष्टि कि जानवर को कोई बीमारी नहीं है.
भारत में विदेश से जानवर लाने के नियम
- बाहर से आने वाले पालतू पशु को माइक्रोचिप से लैस होना चाहिए.
- यदि कोई पर्यटक अपने साथ अस्थायी रूप से जानवर लाता है, तो उसे विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त करना होगा.
- भारत में एंट्री से 31 दिन पहले रेबीज का टीकाकरण होना आवश्यक है.
- यदि पशु को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता होती है, तो यह कम से कम 14 दिन और अधिकतम 30 दिन के लिए होता है.
- अगर आपका Pet कार्गो से आता है तो कम से कम 30 दिन के भीतर आपको उसे लेने पहुंचना होगा.
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