हर इंसान अपनी सुरक्षा करना चाहता है. कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक या रिवॉल्वर रखना चाहते हैं. लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि आखिर बंदूक या रिवॉल्वर का लाइसेंस कैसे मिलता है. आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में कौन-कौन सा बंदूक रख सकते हैं और इसका लाइसेंस कैसे मिलता है.
आर्म्स एक्ट
बता दें कि भारत में हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट है. आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ नियम हैं, जिसमें सबसे पहला नियम ये है कि लाइसेंस हासिल करने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
जिस हथियार का लाइसेंस होगा वही मिलेगा
भारत में किसी को भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. लाइसेंस लेने के लिए आपको एप्लीकेशन जमा करना होता है. जिसके लिए की राज्यों में प्रकिया ऑनलाइन भी है. तो वहीं आप ऑफलाइन भी आवेदन जमा कर सकते हैं. आप जब हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं तो आपको उसमें बताना होता है आप कौन सा हथियार ले रहे हैं.
आपको सिर्फ वही हथियार दिया जाता है और उसी को रखने की परमिशन होती है. जैसे की पिस्टल, रिवाल्वरया फिर दुनाली और राइफल. उन्हीं हथियारों को लिया जा सकता है जिनकी इजाजत है. 38 बोर 9 एमएम और 303 जैसे हथियार नहीं लिए जा सकते.
कौन ले सकता है गन लाइसेंस?
भारत में हथियार का लाइसेंस काफी मुश्किल काम होता है. इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नियम कानून तय किए गए हैं. भारत के आर्म्स एक्ट 1959 के तहत कोई भी आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस ले सकता है. इसके बाद वह हथियार खरीद सकता है. लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए.
आप भारत के नागरिक होने चाहिए. आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला ना हो. आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो. और आप पर किसी भी तरह की सरकारी लायबिलिटी ना हो. इन सब योग्यताओं को पूरा करने के बाद आपको जान का खतरा किस प्रकार से है यह कारण बताना होता है. फिर आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.
क्या रख सकते हैं एके 47
बता दें कि सरकार किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस देती है. लेकिन कई हथियार ऐसे हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षाबलों के जवान ही कर सकते हैं. एके 47 जैसे हथियार और विस्फोट सामग्री समेत तोप का लाइसेंस किसी आम इंसान को नहीं दिया जाता है. वहीं बिना लाइसेंस के लिए इस तरह का हथियार रखना कानूनी जुर्म है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है.
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