दुनिया के कई मुल्कों में अलग-अलग कानून है, उसी में से एक है ईरान. इस देश में महिलाओं के लिए सख्त कानून है, उन्हीं में से एक है हिजाब पहनना. ईरान में हिजाब न पहनना किसी महिला पर कितना भारी पड़ सकता है उसका उसका उदाहरण हाल ही में सामने आया है. जहां एक महिला को हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारे गए तो वहीं दूसरी महिला को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है.


ऐसे में चलिए जानते हैं हिजाब न पहनना ईरान में महिलाओं को कितना भारी पड़ सकता है.


क्या कहता है ईरान का हिजाब कानून?
ईरान में महिलाओं के लिए सख्त हिजाब कानून लागू है. जिसमें हाल ही में परिवर्तन कर उसे और सख्त बना दिया गया है. जिसके तहत ईरान में महिलाओं ने यदि हिजाब नहीं पहना या चुस्त कपड़े पहने तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी. ऐसे में जो इन नियमों का उल्लंघन करता है उसे तीन से छह लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा.


वहीं जो पुरुष बिना हिजाब पहनी महिला को किसी प्रकार का सामान बेचता है उसके लिए भी ईरान के इस्लामिक कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है. साथ ही यदि मीडिया या एनजीओ ईरान के इस हिजाब कानून का मजाक उड़ाता है तो कानून के अनुसार उन्हें भी जुर्माना और जेल की सजा होगी.


बता दें ईरान में महिलाएं हिजाब की अनिवार्यता का सालों से विरोध कर रही हैं, लेकिन उनके विरोध का वहां की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि पिछले साल यानी 2023 में ईरान की इस्लामिक सरकार ने इस कानून को और सख्त बना दिया है. जिसका पक्ष 290 में से 152 सांसदों ने लिया और इस कानून को लागू कर दिया. ऐसे में महिलाओं को इस कानून का उल्लंघन करना इतना भारी पड़ता है कि उनपर कोड़े तक बरसाए जाते हैं.


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