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ट्रेन पर पत्थर मारने वाले को कितनी मिलती है सजा, रेलवे के कानून में क्या हैं इसके नियम?

अगर आप ट्रेन पर पत्थर फेंकने की जुर्रत करते हैं तो आपको कितनी सजा हो सकती है? दरअसल ट्रेन पर पत्थर फेंकने के लिए भारत सरकार का कानून बेहद सख्त है, इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं

Railways Act: आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेन पर किसी अज्ञात शख्स ने पत्थर मारा है. हालिया दिनों में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके खिलाफ कानून क्या हैं? अगर आप ट्रेन पर पत्थर फेंकने की जुर्रत करते हैं तो आपको कितनी सजा हो सकती है? दरअसल ट्रेन पर पत्थर फेंकने के लिए भारत सरकार का कानून बेहद सख्त है, इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

रेलवे एक्ट की धारा 152 और 153 के तहत, ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास या दस साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा, रेलवे एक्ट में कई और धाराएं हैं, जिनके तहत रेलवे संपत्ति से जुड़े अपराधों में सज़ा का प्रावधान है. रेलवे एक्ट की धारा 166 (बी) के तहत, ट्रेन में बिल चिपकाने पर छह महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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इसके अलावा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत, चेन पुलिंग में पकड़े जाने पर एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है. रेलवे एक्ट की धारा 174 के तहत, रेलवे ट्रैक पर बैठकर या अवरोधक लगाकर, रेल के हौज़पाइप से छेड़छाड़ करके या सिग्नल को नुकसान पहुंचाकर ट्रेन परिचालन बाधित करने वालों को दो साल की जेल या दो हज़ार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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रेलवे एक्ट की धारा 146 और 147 के तहत, रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, रेल या उसके किसी भाग में अवैध रूप से प्रवेश करने पर छह महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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