Legal Rights: गिरफ्तार होने पर बचाव के लिए काम आयेंगे ये अधिकार, यहां जानें कब और कैसे करें इनका इस्तेमाल
Legal Rights: गिरफ्तारी के समय ये अधिकार आपको पुलिस की कार्यवाही को समझने में काफी मदद करेंगे.
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Legal Rights: पुलिस देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और अपराधी या दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार भी करती है. यदि कभी ऐसा होता है कि आपको किसी कारणवश पुलिस थाने जाना पड़ रहा है अथवा किसी वजह से आपकी गिरफ्तारी की नौबत आ जाती है, तो संविधान में आपके लिए कुछ अधिकार हैं जिनका उपयोग कर आप थोड़ा राहत पा सकते हैं. ये वह अधिकार हैं, जिनसे आपको पुलिस कार्यवाही को समझने में थोड़ी मदद भी मिलेगी. अगर ऐसी स्थिति आती है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने की बात करे तो आप इन पांच अधिकारों का इस्तेमाल कर पुलिस की कार्यवाही को समझ सकते हैं. आइए जानते हैं इन पांच अधिकारों को.
पहला अधिकार : मान लीजिए किसी मामले में पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है, तो आपका यह पहला अधिकार है कि आप उस पुलिस वाले से उसकी आईडी या पहचान पत्र मांगें. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर और पेशे से वकील राजीव अग्रवाल बताते हैं कि यदि किसी मामले में आपकी गिरफ्तारी की नौबत आती है तो आपका यह अधिकार है कि आप संबंधित पुलिस अधिकारी से उसकी आईडी या पहचान-पत्र मांग सकते हैं. गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह पुलिस से पूछ सकता है कि उसे किस मामले में और क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है.
दूसरा अधिकार: गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने कानूनी अधिकार की जानकारी ले. गिरफ्तारी के समय आप पुलिस से अपने कानूनी अधिकार मांग सकते हैं. आप अपने रिश्तेदारों, फैमिली मेंबर्स और परिचित को भी सहायता के लिए बुला सकते हैं.
तीसरा अधिकार: यह अधिकार आपको अपने वकील से संपर्क करने की अनुमति देता है. यदि आपकी वकील करने की स्थिति नहीं है तो न्यायालय से अपील की जा सकती है, ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको वकील उपलब्ध कराएगा.
चौथा अधिकार: गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आपको केवल 24 घंटे तक ही हिरासत में रख सकती है, उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी.
पांचवा अधिकार: पुलिस हिरासत में जिन पुलिस अधिकारियों ने आपसे पूछताछ की है, आपको उनका नाम जानने का भी अधिकार है. राजीव कहते हैं कि पुलिस कस्टडी के दौरान आपको हर 48 घंटों में अपनी मेडिकल जांच करवाने का अधिकार भी है.
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